NEET PG NRI Quota: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में NEET PG में NRI कोटे के सीट आवंटन को चुनौती दी गई है। भोपाल के डॉ. ओजस यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा जारी प्राइवेट कॉलेज के सीट मैट्रिक्स को चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के विरुद्ध तैयार किया गया है।
इसमें NRI कोटे के लिए नियमानुसार 15% के स्थान पर अनेकों ब्रांच में 40 से 50% एनआरआई कोटा में आरक्षित कर दी गई है जिसके चलते अनेकों ब्रांच में अनारक्षित कैटेगरी में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है, साथ ही प्रवेश नियमों के अनुसार दावे आपत्तियों के लिए भी समय दिए बगैर चॉइस फिलिंग कराई जा रही है।
वापस ली गई थी याचिका
सरकार की ओर से प्रारंभिक सुनवाई में तर्क दिया गया कि NRI कोटे को चुनौती देने हेतु दाखिल PIL को डिविजनल बेंच द्वारा सुनने से इनकार किया गया था। वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने हाईकोर्ट को बताया कि PIL के मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर मुद्दा उठाने की लिबर्टी दी थी, उसी आधार पर याचिका वापस ली गई थी।
याचिकाकर्ता स्वयं एक प्रभावित छात्र
लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता स्वयं एक प्रभावित छात्र है, जिसे सीटों मैट्रिक्स पर दावे आपत्तियों के लिए भी मौका और समय नहीं दिया गया है। इस कारण से वह सीधे हाई कोर्ट की शरण में आया है।
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एक हफ्ते में जवाब देगी सरकार
हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से एक हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है। मध्यप्रदेश शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पैरवी की।
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