हाइलाइट्स
- यूपी NEET 2025 में सीटों पर आरक्षण घोटाला
- हाईकोर्ट ने रद्द की नीट 2025 की काउंसलिंग
- मेडिकल छात्रों का भविष्य अधर में लटका
UP Medical College Scam: उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में NEET 2025 Admission Scam का बड़ा मामला सामने आया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर में MBBS सीटों के आवंटन के दौरान SC-ST Reservation की सीमा को गलत तरीके से लागू कर दिया गया। जहां अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल 23% आरक्षण मिलना था, वहां 78% सीटें दे दी गईं। इसके चलते सामान्य वर्ग को मात्र 9% सीटें मिलीं, जबकि EWS Quota (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
इस गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए Allahabad High Court ने नीट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग (UP Medical Education Department) इस फैसले के खिलाफ अपील की तैयारी कर रहा है।
मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण का खेल
प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की तय व्यवस्था है – अनुसूचित जाति (SC) को 21%, अनुसूचित जनजाति (ST) को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% और EWS Category को 10%। लेकिन इन चार मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के समय नियमों की गलत व्याख्या कर दी गई।
दरअसल, इन कॉलेजों का निर्माण Special Component Plan (SCP) के तहत हुआ था, जिसमें 70% बजट समाज कल्याण विभाग और 30% सामान्य बजट से आया। हॉस्टल में आरक्षण व्यवस्था के लिए बने प्रावधान को सीटों के आवंटन में लागू कर दिया गया। इसके चलते SC-ST को 78% सीटें मिल गईं। यह प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही थी और 2025 की काउंसलिंग में भी यही व्यवस्था लागू की गई।
हाईकोर्ट ने काउंसलिंग रद्द की
याचिका में बताया गया कि नियमों की गलत व्याख्या कर SC-ST को ज्यादा सीटें दे दी गईं। Allahabad High Court on NEET 2025 ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रथम चरण की काउंसलिंग रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि राज्य कोटे की सीटों पर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती।
इस आदेश से न केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज बल्कि निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर भी असर पड़ेगा। चूंकि नीट 2025 की कक्षाएं 5 सितंबर से शुरू होनी थीं, अब समय पर पढ़ाई शुरू होना भी मुश्किल लग रहा है।
सीटों का ब्योरा
इन चारों मेडिकल कॉलेजों (कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर) में 100-100 सीटें हैं। इनमें से 15% सीटें केंद्र सरकार के कोटे की हैं और 85% राज्य कोटे की।
राज्य कोटे की सीटों पर दाखिला स्थिति
अनुसूचित जाति (SC): 62 सीटें | 58 दाखिले
अनुसूचित जनजाति (ST): 5 सीटें | 5 दाखिले
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 11 सीटें | 9 दाखिले
अनारक्षित (General): 7 सीटें | 3 दाखिले
कुल – 85 सीटों में से 75 सीटों पर दाखिला हो चुका।
केंद्र सरकार के कोटे की सीटें
SC: 2 सीटें | 0 दाखिला
ST: 1 सीट | 0 दाखिला
OBC: 4 सीटें | 3 दाखिले
General: 8 सीटें | 0 दाखिला
EWS: 0 सीटें | 1 दाखिला
कुल 15 सीटों में से 4 दाखिले पूरे हुए।
अंबेडकरनगर मेडिकल कॉलेज पर सबसे ज्यादा असर
अंबेडकरनगर का राजकीय मेडिकल कॉलेज Special Component Category में 2011 से रखा गया है। यहां 85 सीटों में से करीब 78 सीटें आरक्षित रही हैं और केवल 7 सीटें अनारक्षित थीं। कोर्ट के नए आदेश के बाद यहां की पूरी प्रवेश प्रक्रिया बदल जाएगी और पहले से हुए दाखिले भी नियम विरुद्ध माने जा सकते हैं।
मेडिकल शिक्षा विभाग की अपील की तैयारी
UP Medical Education Department हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। विभाग का कहना है कि इन कॉलेजों में पहले से ही इसी व्यवस्था के तहत सीटें दी जा रही थीं। यदि कोर्ट का आदेश लागू हुआ तो पूरी NEET 2025 Admission Process दोबारा करनी होगी, जिससे सरकारी और निजी कॉलेजों की सीट मैट्रिक प्रभावित होगी।
विशेषज्ञों की राय
राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकरनगर के प्राचार्य डॉ. मुकेश यादव का कहना है – “वर्तमान में 70% से अधिक आरक्षण के तहत 75 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। यदि हाईकोर्ट का आदेश लागू हुआ तो पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी और पढ़ाई शुरू होने में भी देरी होगी।”
जाते-जाते
NEET 2025 Reservation Scam in UP अब प्रदेश की मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया के लिए बड़ा संकट बन गया है। कोर्ट के आदेश से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है और कक्षाओं की शुरुआत भी टल सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग अपील में क्या तर्क देता है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है या नहीं।
FAQ’s
Q1. यूपी में NEET 2025 Admission Scam क्या है?
यूपी के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों (कन्नौज, अंबेडकरनगर, जालौन और सहारनपुर) में MBBS सीटों के आवंटन के दौरान SC-ST Reservation की सीमा को गलत तरीके से लागू किया गया। जहां SC-ST को 23% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां 78% सीटें दे दी गईं और EWS Quota पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
Q2. Allahabad High Court ने NEET 2025 काउंसलिंग पर क्या आदेश दिया?
अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने नियमों की गलत व्याख्या कर आरक्षण में की गई गड़बड़ी को गंभीर मानते हुए NEET 2025 की प्रथम चरण की काउंसलिंग को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य कोटे की सीटों पर आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता।
Q3. इस फैसले का छात्रों और मेडिकल कॉलेजों पर क्या असर होगा?
हाईकोर्ट के आदेश से सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की सीट मैट्रिक प्रभावित होगी। पहले से हुए दाखिले भी रद्द हो सकते हैं और पूरी Admission Process दोबारा करनी पड़ सकती है। इसका असर छात्रों की कक्षाओं की शुरुआत और भविष्य दोनों पर पड़ेगा।
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