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Narsinghpur Crime : केजी-1 की बच्ची से रेप की कोशिश, श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल का कर्मचारी गिरफ्तार

Narsinghpur Crime : केजी-1 की बच्ची से रेप की कोशिश, श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल का कर्मचारी गिरफ्तार, Narsinghpur Crime: Attempted rape of KG-1 girl, driver of Principal of Shri Narsingh Public School arrested

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Bansal News
Narsinghpur Crime : केजी-1 की बच्ची से रेप की कोशिश, श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल का कर्मचारी गिरफ्तार

Narsinghpur Crime नरसिंहपुर/मदन तिवारी। स्कूलों में बच्चियों से हैवानियत की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरैना में हाल ही में 4 साल की बच्ची से रेप की घटना हुई। इससे पहले 8 सितंबर को बिलाबॉन्ग इंटरनेशल स्कूल में एक 3 साल की बच्ची से रेप की कोशिश हुई थी। इस मामले कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब नरसिंहपुर जिले से दिल खो झकझोर देने वाली खबर साने आई है। यहां स्कूल कर्मचारी द्वारा केजी 1 में पढ़ने वाली एक 4 साला की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई। बच्ची ने मां से शिकायत की तो मामले का खुलासा हो सका।

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बता दें कि इससे पहले राजधानी भोपाल में हुई रेप की घटना में भी स्कूल बस का ड्राइवर ही आरोपी था, जिसने बस की महिला अटेंडर के साथ मिलकर बच्ची से रेप की कोशिश की थी। अब नरसिंहपुर की श्री नरसिंह पब्लिक स्कूल में केजी 1 की छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की गई। स्कूल में काम करने वाले एक कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है। बताया गया कि बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाला यह आरोपी स्कूल के प्रिंसिपल का ड्राइवर है। बच्ची ने जब घर पहुंचकर इसकी जानकारी माता-पिता को दी तो शिकायत दर्ज कराने परिजन थाने पहुंचे। वहीं पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा नरसिंहपुर थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में बताया गया है कि 4 वर्ष की बच्ची को स्कूल छोड़ने आए थे और जब बच्ची घर लौटी और खाना खाकर सो गई। इसके बाद तकरीबन रात 10:00 बजे उठी और उसने अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी माता-पिता को दी। बच्ची की बात सुनकर माता-पिता ने स्कूल जाकर स्टाफ की पहचान कराई तो बच्ची ने महेंद्र नेमा की तरफ इशारा किया। आरोपी महेन्द्र नेमा निवासी नरसिंह वार्ड नरसिंहपुर के विरुद्ध महिला पुलिस थाना में धारा 354, 354(क), 323, 506 ताहि, 7 पाक्सो 3(1) (w-i) 3(2) (va) एससीएसटी एक्ट का मामला कायम कर विवेचना में लिया गया है।

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