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Muthoot Money Laundering Case: निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में ED की MD जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट से पूछताछ

Muthoot Group Money Laundering Case: केरल स्थित मुथूट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट से निवेशक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • ED ने मुथूट ग्रुप MD से निवेशक धोखाधड़ी में पूछताछ
  • निवेशकों की रकम Srei Equipment Finance में डायवर्ट हुई
  • ED उच्च अधिकारियों की भूमिका और मनी फ्लो की जांच कर रही
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Muthoot Group Money Laundering Case:  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने शुक्रवार को केरल स्थित मुथूट ग्रुप (Muthoot Group) के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट से निवेशक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA – Prevention of Money Laundering Act) के तहत दर्ज किया गया है और इसे केरल पुलिस की कई FIR के आधार पर शुरू किया गया।

निवेशकों को दिए गए झूठे वादे

केरल पुलिस की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि मुथूट फाइनेंस (Muthoot Finance) की कुछ शाखाओं के मैनेजरों ने निवेशकों को 8 से 12 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा किया था। निवेशकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD) के रूप में पैसे लगाए। हालांकि, इन मैनेजरों ने निवेशकों से जुटाई गई रकम को कथित रूप से वादे के अनुसार उपयोग करने की बजाय Srei Equipment Finance Limited नामक अन्य कंपनी में डायवर्ट कर दिया। इस वजह से निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

बड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी नजर

ED अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मुथूट ग्रुप (Muthoot Group) के उच्च स्तर के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे या नहीं। एजेंसी ने पूछताछ के दौरान मनी फ्लो, खातों के लेन-देन और निवेश की दिशा से जुड़े कई सवाल पूछे।

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निवेशकों की राशि के ट्रांसफर का तरीका

जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि निवेशकों से जुटाई गई रकम को कैसे और किन माध्यमों से ट्रांसफर किया गया। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि धन का ट्रैक किस प्रकार रखा गया और क्या इसमें किसी भी स्तर पर अनियमितता हुई।

आगे की संभावनाएं

सूत्रों के अनुसार, यह जांच अभी शुरुआती चरण में है और आने वाले दिनों में ED मुथूट ग्रुप के अन्य अधिकारियों को भी तलब कर सकती है। एजेंसी का मकसद यह पता लगाना है कि निवेशकों की रकम का गलत उपयोग किस हद तक हुआ और इसमें कौन-कौन शामिल था।

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