Music at Liquor Shops: देश में इस प्रदेश की सरकार ने नई आबकारी नीति में लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों में संगीत प्रदर्शन और ऑर्केस्ट्रा की परमिशन दी है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है।
शराब की दुकानों में डांस की परमिशन नहीं
सरकार की विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि इन लाइसेंसी शराब की दुकानों में किसी भी प्रकार के डांस ( नृत्य प्रदर्शन) की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई आबकारी नीति एक सितंबर2024 यानी कल से लागू होगी। शुक्रवार को जारी नई शराब नीति विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘किसी भी ‘ऑन शॉप’ (जहां परिसर में ही बैठकर शराब पीने की भी व्यवस्था हो) परिसर में नृत्य प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, ऐसी दुकान में ओडिशा आबकारी नियम, 2017 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने लाइसेंस प्राप्त परिसर के भीतर संगीत प्रदर्शन या ऑर्केस्ट्रा आयोजित किए जा सकते (Music at Liquor Shops) हैं।’’
अब यह भी जान लें अपने प्रदेश की नई शराब नीति में किस राज्य ने यह बड़ा प्रयोग किया है। उस पदेश का नाम है ओडिशा। जहां लम्बे समय बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है।
नहीं मिलेगा ‘ऑन शॉप’ का ‘लाइसेंस’
ओडिशा आबकारी नीति (आबकारी शुल्क, कर और मार्जिन संरचना के साथ-साथ नियामक दिशानिर्देश) एक सितंबर से लागू की जाएगी। नई नीति में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कोई भी नई भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) ‘ऑफ शॉप’ (जहां ग्राहक सिर्फ शराब खरीद सकते हैं, बैठकर पीने की व्यवस्था नहीं होती) स्वीकृत नहीं की जाएगी। नई आबकारी नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किसी नई ‘ऑन शॉप’ का ‘लाइसेंस’ नहीं दिया जाएगा। हालांकि, थ्री स्टार ( तीन सितारा) और उससे ऊपर की श्रेणी के होटलों और बीयर बार को बीयर बेचने की अनुमति (Music at Liquor Shops) होगी।
नई नीति में अवैध शराब व्यापार को रोकने का उद्देश्य
नई शराब नीति का उद्देश्य अवैध शराब व्यापार को रोकना तथा शराब के बारे में जन जागरूकता पैदा करना बताया गया है। नीति में कहा गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में जिन 57 ‘ऑन शॉप’ का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनका नवीनीकरण नहीं किया (Music at Liquor Shops) जाएगा।