मुंबई। मुंबई पुलिस ने 16 सितंबर तक आसमान में ड्रोन, रिमोट नियंत्रित अत्यंत छोटे वायुयानों, ‘पैराग्लाइडर्स’,‘ पैरा मोटर्स’,‘ हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गर्म हवा युक्त गुब्बारा’ को उड़ाने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
व्यक्तियों को निशाना बनाने किया जाता है उपयोग
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं को भादंसं की धारा 188 के तहत आरोपित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश इस अंदेशा से जारी किया गया है कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय क्षेत्र में इन वस्तुओं का इस्तेमाल अतिविशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, आम लोगों की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने, कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जा सकता है।
आदेश में ये कहा गया
आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार से 16 सितंबर तक ड्रोन, रिमोट नियंत्रित अत्यंत छोटे वायुयानों, ‘पैराग्लाइडर्स’, ‘पैरा मोटर्स’,‘ हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गर्म हवा युक्त गुब्बारा’ को शहर के आसमान में नहीं उड़ाने दिया जाएगा। वायुयानों, ‘पैराग्लाइडर्स’,‘ पैरा मोटर्स’,‘ हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गर्म हवा युक्त गुब्बारा’ को उड़ाने पर रोक लगा दी है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं को भादंसं की धारा 188 के तहत आरोपित किया जाएगा।अधिकारी ने बताया कि यह आदेश इस अंदेशा से जारी किया गया है कि बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय क्षेत्र में इन वस्तुओं का इस्तेमाल अतिविशिष्ट व्यक्तियों को निशाना बनाने, आम लोगों की जान खतरे में डालने, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने, कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार से 16 सितंबर तक ड्रोन, रिमोट नियंत्रित अत्यंत छोटे वायुयानों, ‘पैराग्लाइडर्स’, ‘पैरा मोटर्स’,‘ हैंड ग्लाइडर्स’ और ‘गर्म हवा युक्त गुब्बारा’ को शहर के आसमान में नहीं उड़ाने दिया जाएगा।
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