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Mumbai Cruise Drug Party: शाहरुख़ के लाड़ले को कोर्ट से मिली राहत, अब NCB दफ्तर में नहीं लगानी होगी हाजिरी

Mumbai Cruise Drug Party: शाहरुख़ के लाड़ले को कोर्ट से मिली राहत, अब NCB दफ्तर में नहीं लगानी होगी हाजिरी Mumbai Cruise Drug Party: Shahrukh's darling gets relief from court, now NCB office will not have to attend

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Bansal News
Mumbai Cruise Drug Party: शाहरुख़ के लाड़ले को कोर्ट से मिली राहत, अब NCB दफ्तर में नहीं लगानी होगी हाजिरी

मुंबई।  बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान Aryan Khan को क्रूज ड्रग्स मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के कार्यालय में साप्ताहिक पेशी से छूट दे दी। न्यायमूर्ति एन. डब्ल्यू. साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा, को संशोधित किया जाता है। न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, ‘‘आवेदक (आर्यन) एजेंसी द्वारा निर्देश दिए जाने पर एनसीबी के दिल्ली स्थित कार्यालय में उपस्थित होंगे, बशर्ते एनसीबी आवेदक को 72 घंटे का नोटिस जारी करे।’’

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अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके तहत उन्हें हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपना यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करना पड़ता था। न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, ‘‘आवेदक यदि अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली की यात्रा कर रहा है तो उसे अपना यात्रा कार्यक्रम जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वह मुंबई के बाहर किसी अन्य यात्रा के मामले में अपना यात्रा कार्यक्रम एनसीबी को प्रस्तुत करेगा।’’

आर्यन खान को 28 अक्टूबर को मामले में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। उन पर लगाई गई एक शर्त यह थी कि उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय में पेश होना होगा। Mumbai Cruise Drug Party आर्यन (23) ने इस आधार पर पिछले हफ्ते शर्त से छूट देने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया था कि मामले में जांच अब एनसीबी के दिल्ली कार्यालय का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने दलील दी, ‘‘एनसीबी के मुंबई कार्यालय का अब इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मेरे मुवक्किल (आर्यन) जांच में सहयोग कर रहे हैं और वास्तव में मामले की जांच कर रहे एसआईटी के सामने पेश हुए हैं और अपना बयान दर्ज कराया है।’’ उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें समन जारी किया जाएगा, आर्यन खान को दिल्ली में एनसीबी के एसआईटी के सामने पेश होने में कोई संकोच नहीं है। एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसात ने अदालत से कहा कि एजेंसी को संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

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शिरसात ने अदालत से कहा, ‘‘हालांकि, आवेदक को बुलाए जाने पर मुंबई या दिल्ली में एनसीबी के एसआईटी के सामने पेश होना होगा।’’ देसाई ने आगे दलील दी कि आर्यन खान हर बार मुंबई में एनसीबी के कार्यालय के सामने पेश होते हैं, वहां भारी भीड़ होती है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है। आर्यन खान को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद मादक पदार्थ रखने, उसकी खपत और बिक्री/खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी, लेकिन उन पर 14 शर्तें भी लगाई थीं।

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