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मध्य प्रदेश में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’, अतिथि शिक्षकों का मानदेय होगा दोगुना

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’...

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Bansal News
मध्य प्रदेश में शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’, अतिथि शिक्षकों का मानदेय होगा दोगुना

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना’ की शुरूआत करने, अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय दोगुना करने एवं ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजनाका तोहफा

मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार ये निर्णय यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये। विज्ञप्ति में कहा गया है कि “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना' अब 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' के रूप में जानी जायेगी और इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा।

उसमें कहा गया है कि भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। विज्ञप्ति के अनुसार इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय को दोगुना करने को स्वीकृति दी है।

अतिथि शिक्षकों का मानदेय सीधे दोगुना

वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये, वर्ग-2 के मानदेय 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये और वर्ग-3 के मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है।

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उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ‘मॉब लिंचिंग’ के पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत को पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश ‘मॉब लिंचिंग’ पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू करने का निर्णय भी लिया है।

मॉब लिंचिंगकी घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि

विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हिंसा करने को शामिल किया गया है।

उसमें कहा गया है कि योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि देने का प्रावधान किया गया है।

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प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना

विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रिमंडल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों का मासिक मानदेय 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।

इससे 2.10 लाख रसोईये लाभान्वित होंगे। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में संचालित चिकित्सकीय संस्थाओं के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सा संवर्गों के चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिये वर्तमान में देय समयमान/चयन वेतनमान को और अधिक आकर्षक एवं लाभकारी बनाने की स्वीकृति दी है।

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