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CM Kanyadan Yojana Update: सीएम कन्यादान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, अब एक बार में इतने जोड़े कर पाएंगे शादी

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2025 Update: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अपडेट: अब 200 जोड़ों तक सीमित रहेगा सामूहिक विवाह

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Ashi sharma
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2025 Update

Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2025 Update

CM Kanyadan Yojana 2025 Update: मध्य प्रदेश सरकार की चर्चित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को और ज्यादा व्यवस्थित और गरिमामय बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

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15 मई तक के पंजीयन पर कोई असर नहीं

कैबिनेट की जानकारी के मुताबिक, 15 मई 2025 तक जितने भी पंजीयन हुए हैं, वे पुराने नियमों के अनुसार ही मान्य होंगे। यानी इन पर नई गाइडलाइन लागू नहीं होगी। लेकिन 15 मई के बाद होने वाले सभी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों पर यह नया नियम लागू होगा।

एक बार में सिर्फ 11 से 200 जोड़े ही कर पाएंगे विवाह

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब एक सामूहिक विवाह आयोजन में कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़े ही विवाह कर सकेंगे। इसके पीछे का मकसद यह है कि कार्यक्रम को एक मेले जैसा रूप देने के बजाय, सांस्कृतिक और पारिवारिक माहौल में संपन्न किया जा सके।

अब शादी में मिलेगा असली आनंद

सरकार का मानना है कि जब सामूहिक विवाह में बहुत ज्यादा जोड़े होते हैं तो न तो व्यवस्था संभलती है और न ही विवाह करने वाले जोड़े और उनके परिजन शादी का आनंद ले पाते हैं। इसलिए यह नया निर्णय लिया गया है ताकि विवाह समारोह मर्यादित, सम्मानजनक और व्यवस्थित हो।

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क्या है योजना?

मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2006 में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है ताकि उनका विवाह सम्मानजनक तरीके से हो सके और परिवार पर बोझ न पड़े।

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मुख्य उद्देश्य

  • गरीब परिवार की बेटियों की शादी में मदद करना
  • शादी को गरिमा के साथ संपन्न कराना
  • दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर लगाम लगाना
  • महिलाओं को सशक्त बनाना और आर्थिक सुरक्षा देना
  • सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्चों को कम करना
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के फायदे

  • सरकार द्वारा कुल 55,000 रुपये की सहायता
  • 11,000 रुपये वधू के नाम अकाउंट पेयी चेक के रूप में
  • 38,000 रुपये का घरेलू सामान
  • 6,000 रुपये आयोजक को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • लड़की मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए
  • लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए
  • तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी पात्र (प्रमाण पत्र जरूरी)
  • आय सीमा अब हटा दी गई है
  • शादी सामूहिक विवाह समारोह में ही करनी होगी

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

  • गैर निवासी लड़कियाँ
  • 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ
  • जो तय तारीख पर सामूहिक विवाह के बजाय अलग से शादी करें
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क्या-क्या सामान मिलता है योजना में?

क्र.सामग्रीमानक
1एलपीजी कनेक्शन व चूल्हाउज्ज्वला योजना के तहत
232 इंच कलर टीवीISI मार्क
3रेडियोISI मार्क
4स्टील अलमारी (5.5 फीट)20 गेज
56 कुर्सियों का सेट टेबल के साथISI मार्क
6पलंग (4x6 फीट)मजबूत निर्माण
7रजाई, गद्दा, तकिया, चादररूई की मोटाई 3.5 इंच
8चांदी के गहने (पायल, बिछिया, मंगलसूत्र आदि)70% टंच चांदी
9सिलाई मशीनISI मार्क
10टेबल फैनISI मार्क
11दीवार घड़ीISI मार्क
12डाइनिंग टेबल (6 कुर्सियों सहित)ISI मार्क
13स्टील के 51 बर्तनों का सेट20 गेज
14प्रेशर कुकरISI मार्क
15वधू के वस्त्र व मेकअप सामग्रीअच्छी गुणवत्ता

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड (वर-वधू व माता-पिता का)
  • जन्म प्रमाण पत्र (लड़के और लड़की का)
  • समग्र आईडी नंबर
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • लड़की के बैंक खाते की जानकारी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि विधवा)
  • तलाक के कागज़ (यदि तलाकशुदा)
  • श्रमिक कार्ड (यदि पंजीकृत श्रमिक है)

कैसे करें आवेदन?STEP-1

  • सामूहिक विवाह की तय तारीख से 15 दिन पहले आवेदन करें
  • फॉर्म नगर निगम या जिला पंचायत से लें या ऑनलाइन डाउनलोड करें
  • Appendix-1 में दिए गए फॉर्म भरें और दस्तावेजों के साथ जमा करें

STEP-2

  • समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी
  • Marriage Portal पर पात्र/अपात्र जोड़ों की लिस्ट जारी होगी
  • चयनित जोड़ों को आदेश मिलेगा
  • अपात्र जोड़ों को सूचना दी जाएगी
  • अपात्र दुल्हनें 30 दिन में अपील कर सकती हैं

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