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हाइलाइट्स
- अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत,
- गैंगस्टर कानून के तहत अंतरिम मिली जमानत
- अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से (सुभासपा) के विधायक
Abbas Ansari Bail: सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर कानून के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह फैसला अंसारी के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। अदालत ने इस मामले में अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी है।
गस्टर एक्ट के तहत कई आरोप
अब्बास अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई आरोप लगाए गए हैं, जिनमें संगठित अपराध में शामिल होने का आरोप प्रमुख है। हालांकि, अंसारी ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखी है।
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कौन अब्बास अंसारी
गौरतलब है कि अब्बास अंसारी मऊ निर्वाचन क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक हैं। जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले में जांच जारी है। इस मामले में उन्हें छह सितंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
पेश वकीलों ने इस फैसले का स्वागत
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिसके बाद मामले में और सुनवाई होगी। अंसारी की ओर से पेश वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह न्यायिक प्रक्रिया में एक सकारात्मक कदम है।
गैंगस्टर कानून और उसके प्रावधानों पर बहस
इसके साथ ही, यह मामला एक बार फिर गैंगस्टर कानून और उसके प्रावधानों पर बहस छेड़ने वाला साबित हो रहा है। अंसारी के समर्थकों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जबकि अभियोजन पक्ष ने इसे कानून और व्यवस्था का मामला बताया है। अब्बास अंसारी को मिली यह अंतरिम जमानत उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत मानी जा रही है। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई तक इसके और मोड़ आने की संभावना बनी हुई है।
UP Shikshamitra Salary: यूपी में शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार कर सकती है 20,000 तक मानदेय
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UP Shikshamitra Salary: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों सहित पूरे प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मियों के वेतन और उनके मानदेय को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि सीएम योगी ने न्यूनतम मजदूरी की दर से या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्गों के कार्मियों को एक समान 17,000 से 20,000 रुपये देने की तैयारी कर रही है। पढ़ने के लिए क्लिक करें
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