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मप्र के वकीलों को बीमा व मेडिक्लेम की सुविधा, 17 फरवरी को होगी सुनवाई

मप्र के वकीलों को बीमा व मेडिक्लेम की सुविधा, 17 फरवरी को होगी सुनवाई

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News Bansal
मप्र के वकीलों को बीमा व मेडिक्लेम की सुविधा, 17 फरवरी को होगी सुनवाई

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के वकीलों को बीमा व मेडिक्लेम की सुविधा दिए जाने की मांग के संबंध में होने वाली सुनवाई अब 17 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने जनहित याचिकाकर्ता की मांग के संदर्भ में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दे दिया है।

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दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 28 हजार वकीलों के लिए बीमा और मेडिक्लेम की पॉलिसी लागू की है। इस तरह मध्यप्रदेश में भी वकीलों के लिए बीमा और मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने की मांग की जा रही है। यह मांग जनहित याचिकाकर्ता राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता चंद्रकुमार वलेजा की ओर से अधिवक्ता दीपक पंजवानी, राजेश पंजवानी व नेहा भाटिया ने पक्ष रखा।

यातिकाकर्काओं द्वारा लिखा जा चुका है पत्र

इस सिलसिले में जनहित याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से मामले में अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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