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MPPSC Mains 2025 Hold: हाईकोर्ट ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर लगाई रोक, आयोग को 15 अप्रैल तक डाटा देने का आदेश

MPPSC Mains 2025 Hold: MPPSC की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग को 15 अप्रैल 2025 से पहले हाईकोर्ट में कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स का पूरा डेटा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Rahul Garhwal
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हाइलाइट्स

  • MPPSC मेन्स पर रोक
  • हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने लगाई अंतरिम रोक
  • MPPSC को डेटा पेश करने के निर्देश
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MPPSC Mains 2025 Hold: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग को 15 अप्रैल 2025 से पहले हाईकोर्ट में कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स का पूरा डेटा पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स घोषित नहीं

MPPSC ने 5 मार्च 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया, लेकिन इस बार आयोग ने कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स घोषित नहीं किए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पुराने फैसलों को नजरअंदाज करते हुए आरक्षित वर्ग के मेरिट वाले कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के लिए शामिल नहीं किया है। आयोग ने सभी अनारक्षित पद सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित करके प्री एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है।

MPPSC ने अपनी असंवैधानिक गलती को छुपाने के लिए 158 पदों पर भर्ती के प्री एग्जाम का कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी नहीं किया है, जबकि इससे पहले सभी परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज कटऑफ जारी किया जाता है।

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[caption id="attachment_788264" align="alignnone" width="450"]MPPSC मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर[/caption]

MPPSC पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट जारी नहीं करने का अंतरिम आदेश पारित किया है। वहीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। कोर्ट को सरकारी और PSC के वकील ने 25 मार्च को बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा 16 फरवरी 2025 को हो चुकी है और उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है जबकि 5 मार्च 2025 को रिजल्ट जारी हो चुका है। सरकारी और PSC के वकील ने कोर्ट को गुमराह किया है, इसलिए 25 मार्च 2025 को जारी आदेश में संशोधन की जरूरत है।

प्रारंभिक परीक्षा 2025 के रिजल्ट को भी चुनौती

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हाईकोर्ट को ये भी बताया गया कि प्रारंभिक परीक्षा 2025 के रिजल्ट को संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। रिजल्ट में कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स जारी नहीं हुए है और अनारक्षित पदों पर एक भी आरक्षित वर्ग का प्रतिभावान कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया है। न ही उन अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जिन्होंने छूट प्राप्त की है और उन्हें मेरिट सूची से अलग कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स के नंबर और कैटेगरी भी डिस्क्लोज नहीं की गई है। इससे ये साफ होता है कि आयोग ने कम्युनल आरक्षण लागू किया है। सभी अनारक्षित पदों को सामान्य वर्ग से आरक्षित करके रिवर्स रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है जो मौजूदा कानून और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

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MPPSC को 15 अप्रैल तक डाटा दाखिल करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने दीपेंद्र यादव बनाम मध्यप्रदेश शासन, किशोर चौधरी बनाम मध्यप्रदेश शासन, अजाक्स संघ बनाम हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश सहित इंद्रा शाहनी बनाम भारत संघ के फैसलों में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि चयन परीक्षा के प्रत्येक चरण में अनारक्षित पद सिर्फ प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ही भरे जाएंगे चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। लेकिन लोक सेवा अयोग ने डिसअनेस्ट मेनर कटऑफ मार्क्स ही जारी नहीं किए गए।

वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों को हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरतापूर्वक लेते हुए आगामी मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा दिया है। आयोग को निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल से पहले कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स जारी करके कोर्ट को बताएं और कितने प्रतिभावान कैंडिडेट्स को अनारक्षित में सिलेक्ट किया गया, उन सभी का डाटा कैटेगरी वाइज दाखिल करें।

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सोना चमका, चांदी डगमगाई, सोयाबीन-दालों के दामों में उछाल, देखें इंदौर बाजार का ताजा भाव

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