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मध्यप्रदेश में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा...... 6 नवंबर से यह नया नियम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा.... ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए हैं .... अगर कोई बिना हेलमेट दिखा, चाहे ड्राइवर हो या पिलियन राइडर तो दोनों पर चालान होगा... 2024 में एमपी में करीब 56 हजार सड़क हादसे हुए, जिनमें 13 हजार से ज़्यादा मौतें हुईं.... और इनमें से 82% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था.... अब 4 साल से ऊपर के हर सवार को हेलमेट पहनना ज़रूरी होगा... चाहे महिला हो या बच्चा। PTRI का कहना है कि अब बिना हेलमेट वालों को छोड़ने पर खुद पुलिसकर्मी की जवाबदेही तय की जाएगी। ओला, उबर और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी पर भी यही नियम लागू होगा। राजस्थान के मॉडल से प्रेरित इस फैसले का मकसद है — सड़क पर हर सिर सुरक्षित हो। याद रखिए — हेलमेट सिर्फ नियम नहीं, ज़िंदगी की ढाल है।
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