MPCG Election 2023: सूरजपुर में त्यौहार के महीने में साउंड सर्विस संचालकों के लिए मुसीबत भरा हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में जिले में डीजे साउंड पर पुरी तरह प्रतिबंध है।
चुनाव के कारण त्यौहारों का रंग फीका
गौरतलब है कि पांच राज्यों सहित छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग ने मतदान करने की तिथि तय कर दी है।
छत्तीसगढ़ में दो चरण में मतदान होने वाला है। पहला मतदान 7 नवम्बर तो वहीं दूसरा 17 नवम्बर को तिथि तय किया गया है।
लेकिन लोकतंत्र के इस त्यौहार के कारण जनता के लोकप्रिय त्यौहारों का रंग फीका होने की उम्मीद है। डीजे और साउंड सर्विस वाले इससे खासे परेशान हैं।
सूरजपुर में त्यौहार के महीने में साउंड सर्विस संचालकों के लिए मुसीबत भरा हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू है।
डीजे साउंड पर पुरी तरह प्रतिबंध
ऐसे में जिले में डीजे साउंड पर पुरी तरह प्रतिबंध है, वहीं दूसरे साउंड सर्विस के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति की आवश्यकता होगी। साथ ही तय आवाज में ही साउंड सिस्टम को चलाना होगा।
ऐसे में साउंड सर्विस संचालको का कहना है की पूरे साल भर में दशहरा दीपावली के अवसर का इंतेजार रहता है, जिससे पूरे साल भर की आमदनी होती है।
वहीं चुनाव के मद्देनजर साउंड सर्विस संचालकों को कड़े नियम लागू करने से संकट बना हुआ है, वहीं एसडीएम सूरजपुर ने बताया कि नियमो की अनदेखी पर कार्यवाही सुनिश्चित है।
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