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भोपाल। डॉ आनंद राय को कोर्ट से मिली जमानत स्पेशल जज कमल जोशी ने आज उन्हें 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी। करीब तीन घंटे की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दी। क्राईम ब्रांच ने एक दिन की पीआर के बाद कोर्ट में आज पेस किया था।
आपको बता दे मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर डा. आनंद राय को गुरुवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली की एक होटल से हिरासत में ले लिया है। बता दें कि उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम की शिकायत पर केके मिश्रा एवं डा आनंद राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था । इसी तारतम्य में पुलिस उन्हें भोपाल लेकर आई थी ।
क्या है मामला
गौरतलब है कि पिछले दिनों डा. राय के अलावा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, जालसाजी और एट्रोसिटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपितों को नोटिस जारी किया था, लेकिन दोनों ही जवाब देने नहीं पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई थी। उधर, स्वास्थ्य विभाग ने भी डॉ आनंद राय के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। इंदौर के हुकुमचंद चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ आनंद राय विगत 29 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के औचक निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से नदारद मिले थे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने डा आनंद राय द्वारा इंटरनेट मीडिया पर शासन/प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणियाें को भी अमर्यादित आचरण माना है।
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