Advertisment

MP विधानसभा में बिल पास: अब जनता चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष के खिलाफ नहीं ला पाएंगे अविश्वास प्रस्ताव

MP Vidhansabha Nagar Nigam Bill: मध्यप्रदेश विधानसभा में नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक और नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 बिल पास, अब जनता चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष, निगम अध्यक्ष के खिलाफ नहीं ला पाएंगे अविश्वास प्रस्ताव

author-image
BP Shrivastava
MP Vidhansabha Nagar Nigam Bill

MP Vidhansabha Nagar Nigam Bill: मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से प्रस्तुत मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipal Corporation Amendment Bill 2024) और मध्यप्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipality Second Amendment Bill 2024) बहुमत से पास हो गए। इन विधेयकों के तहत नगर निगम और नगर पालिका के महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं।

Advertisment

नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव पर रोक

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। इस संशोधन के अनुसार, अब नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ तीन साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।

publive-image

बदलाव को ऐसे समझें

पूर्व की व्यवस्था: अब तक, नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ दो-तिहाई बहुमत के आधार पर पार्षद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे।

नई व्यवस्था: अब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन यह प्रक्रिया उनके कार्यकाल के तीन साल बाद ही संभव होगी।

Advertisment

विपक्ष की आपत्ति: सदन में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस संशोधन का विरोध किया और कहा, यह विधेयक जनता से चुके गए पार्षदों के अधिकारों को कमजोर करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।

नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा

मध्यप्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 के तहत प्रदेश में अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसका आशय है कि अध्यक्ष का चयन अब सीधे जनता करेगी।

ये भी पढ़ें: MP विधानसभा सत्र: विपक्ष ने सरकार पर लगाया विकास के लिए पैसे ना देने का आरोप, सिंघार बोले- वेतन नहीं लेंगे कांग्रेस MLA

Advertisment

क्या होगा इन विधेयकों का असर

  • दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद नगरीय निकायों में प्रशासनिक संरचना और शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष की स्थिति मजबूत होगी। पार्षदों के अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिससे अध्यक्ष पर लगाम लगाना कठिन हो सकता है।
  •  जनता के सीधे चयन से अध्यक्ष की जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ेगी। विधेयकों को लेकर विपक्ष के विरोध के बावजूद, इन्हें बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें: भोपाल के MRI सेंटर के चेंजिंग रूम में बनाया महिला का वीडियो: फॉल सीलिंग में मोबाइल छिपाकर रखा था, आरोपी से मिले सबूत

MP news Kailash Vijayvargiya mp assembly MP Assembly Winter Session MP Vidhansabha Nagar Nigam Bill MP Municipal Corporation Amendment Bill 2024 Madhya Pradesh Municipal Corporation Amendment Bill 2024
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें