MP Vidhansabha Nagar Nigam Bill: मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से प्रस्तुत मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipal Corporation Amendment Bill 2024) और मध्यप्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 (Madhya Pradesh Municipality Second Amendment Bill 2024) बहुमत से पास हो गए। इन विधेयकों के तहत नगर निगम और नगर पालिका के महापौर और अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं।
नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ 3 साल तक अविश्वास प्रस्ताव पर रोक
नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। इस संशोधन के अनुसार, अब नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ तीन साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।
बदलाव को ऐसे समझें
पूर्व की व्यवस्था: अब तक, नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ दो-तिहाई बहुमत के आधार पर पार्षद कभी भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे।
नई व्यवस्था: अब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी, लेकिन यह प्रक्रिया उनके कार्यकाल के तीन साल बाद ही संभव होगी।
विपक्ष की आपत्ति: सदन में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस संशोधन का विरोध किया और कहा, यह विधेयक जनता से चुके गए पार्षदों के अधिकारों को कमजोर करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है।
नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा
मध्यप्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 के तहत प्रदेश में अब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसका आशय है कि अध्यक्ष का चयन अब सीधे जनता करेगी।
क्या होगा इन विधेयकों का असर
- दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद नगरीय निकायों में प्रशासनिक संरचना और शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष की स्थिति मजबूत होगी। पार्षदों के अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिससे अध्यक्ष पर लगाम लगाना कठिन हो सकता है।
- जनता के सीधे चयन से अध्यक्ष की जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ेगी। विधेयकों को लेकर विपक्ष के विरोध के बावजूद, इन्हें बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया।
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