हाइलाइट्स
- कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद का कॉलेज
- मई 2025 को अस्थायी मान्यता जारी की
- जून 2025 को अनियमित्ता पर निरस्त की
Madhya Pradesh MP Vidhan Sabha Monsoon Session 2025 Update: विधानसभा सत्र के पांचवें दिन (Vidhan sabha session 5th day) सोमवार, 4 अगस्त 2025 को विधानसभा में भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Bhopal Congress MLA Arif Masood) के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज (Indira Priyadarshini College) की मान्यता को लेकर जमकर हंगामा हुआ।
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— Bansal News Digital (@BansalNews_) August 4, 2025
पहले अनुमति, फिर अनुचित तरीके से रद्द की
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने भोपाल विधायक आरिफ मसूद (Bhopal Congress MLA Arif Masood) के कॉलेज की रद्द की गई मान्यता (Recognition college revoked) का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पहले उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने अनुमति जारी की, फिर अनुचित तरीके से उसे रद्द कर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार (Higher Education Minister Inder Singh Parmar) ने कॉलेज की जमीन की रजिस्ट्री फर्जी (Fake registration college land) बताकर एफआईआर (FIR) कराने का ऐलान किया।
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फर्जी रजिस्ट्री पर बनाई गई थी सॉल्वेंसी
विधानसभा में जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (Higher Education Minister Inder Singh Parmar) ने कहा कि कॉलेज की अनुमति जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के कारण रद्द की गई है। फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर सॉल्वेंसी (Solvency) बनाई गई थी। जांच में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है और इस मामले में अब एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।
ऐसे कॉलेजों का संरक्षण नहीं होना चाहिए
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Minister Kailash Vijayvargiya) ने इस मुद्दे की गंभीरता पर जोर देते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेजों (fake documents) के आधार पर कॉलेज चलाया जा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे कॉलेज में किस तरह की उच्च शिक्षा (Higher Education Department) दी जा रही होगी और ऐसे कार्यों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
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क्यों वापस ली गई थी कॉलेज की मान्यता ?
भोपाल में संचालित इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज (Indira Priyadarshini College) को मई 2025 में अस्थायी मान्यता (Temporary Recognition) दी गई थी, लेकिन विभाग की जांच में सामने आया कि कॉलेज (College) द्वारा जरूरी दस्तावेज (Documents) और शर्तें पूरी नहीं की गई थीं। साथ ही, निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं भी पाई गईं। इन्हीं आधारों पर सत्र 2025-26 की अंतरिम मान्यता उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने वापस ले ली थी। यह कॉलेज भोपाल मध्य क्षेत्र (Bhopal Central constituency) से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) का है।
जानें क्या होता है सॉल्वेंसी, क्यों जरूरी ?
सॉल्वेंसी किसी व्यक्ति या संस्था की वित्तीय या व्यवसाय के क्षेत्र में स्थिरता का एक माप है। यह दर्शाती है कि किसी व्यक्ति या संस्था की वर्तमान संपत्ति उसकी वर्तमान देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। सॉल्वेंसी को एक निगम की अपनी दीर्घकालिक लागतों को पूरा करने और दीर्घकालिक विस्तार तथा विकास को बनाए रखने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
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