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MP Old Vehicle Scrapping: स्क्रैप वाहन का सर्टिफिकेट दिखाएं और अपने नाम पर नई गाड़ी के साथ टैक्स में पाएं 50% तक की छूट

MP Vehicle Scrapping Policy: मप्र सरकार ने BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीद पर टैक्स में 50% राहत देने की घोषणा की।

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Wasif Khan
MP Old Vehicle Scrapping: स्क्रैप वाहन का सर्टिफिकेट दिखाएं और अपने नाम पर नई गाड़ी के साथ टैक्स में पाएं 50% तक की छूट

हाइलाइट्स

  • पुराने वाहनों को स्क्रैप पर 50% टैक्स छूट

  • BS-1 और BS-2 वाहन मालिकों को राहत

  • COD वाले नए वाहन पर टैक्स में छूट मिलेगी

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MP Old Vehicle Scrapping Policy: मध्यप्रदेश सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शनिवार (11 अक्टूबर) को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि जो लोग अपने BS-1 और BS-2 श्रेणी के वाहन रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के जरिए स्क्रैप करवाएंगे, उन्हें नए वाहन पर टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह कदम केंद्र सरकार की वाहन स्क्रैपिंग नीति 2021 के तहत उठाया गया है।

वाहन स्क्रैप (Vehicle Scrap) का मतलब है कि पुराने, अनफिट और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कानूनी और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से नष्ट (dismantle) करके कबाड़ में बदलना, ताकि उन्हें सड़क से हटाया जा सके।

[caption id="attachment_914167" align="alignnone" width="1158"]publive-image सांकेतिक फोटो।[/caption]

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पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर सीधा फायदा

नोटिफिकेशन के मुताबिक, जिन वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग के बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) जारी होगा, वे नए वाहन की खरीद पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह राहत केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका स्क्रैप वाहन मप्र में पंजीकृत आरवीएसएफ से सीओडी प्राप्त हुआ है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सड़कों पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या घटेगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

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कैसे मिलेगा 50% टैक्स में लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ तभी मिलेगा जब नया वाहन उसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड होगा जिसके नाम पर स्क्रैप वाहन का सीओडी जारी हुआ है। सीओडी की वैधता जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक मान्य रहेगी और यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जा सकेगा। एक बार उपयोग होने के बाद इसे वाहन डेटाबेस में निरस्त कर दिया जाएगा। यदि वाहन लाइफ टाइम टैक्स श्रेणी में आता है तो उसे एकमुश्त 50% छूट मिलेगी। वहीं, जिन वाहनों का टैक्स मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रूप से जमा होता है, उन्हें यह राहत आठ साल तक दी जाएगी।

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राज्य को भी मिलेगा फायदा

मप्र इस योजना को पूरी तरह लागू करने वाला राज्य बनेगा तो उसे केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन धन भी मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से न सिर्फ पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि वाहन उद्योग में नई ऊर्जा आएगी।

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