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MP Vehicle Scrapping: वाहन स्क्रैप कराएं और पाएं टैक्स में भारी छूट, नई गाड़ी पर भी मिलेगा डिस्काउंट, जानें पूरी प्रोसेस

Madhya Pradesh MP Vehicle Scrapping 2025: मध्यप्रदेश में पुराने कंडम वाहन और नए वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स पर भारी छूट की घोषणा की है। नए वाहनों पर भी अच्छा डिस्काउंट का ऐलान किया है।

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sanjay warude
MP Vehicle Scrapping

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Madhya Pradesh MP Vehicle Scrapping 2025: मध्यप्रदेश में पुराने कंडम वाहन और नए वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल परिवहन विभाग ने वाहनों पर लगने वाले टैक्स पर भारी छूट की घोषणा की है। नए वाहनों पर भी अच्छा डिस्काउंट का ऐलान किया है।

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परिवहन विभाग की नई स्कीम के तहत, कंडम वाहनों के स्क्रैपिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। 15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग यानी हटाने के लिए पहले अप्रैल 2023, फिर मार्च 2024 तक का समय दिया गया था, लेकिन अब 31 मार्च 2026 तक वाहनों को स्क्रैप करने पर बकाया टैक्स में से सिर्फ 10 प्रतिशत राशि चुकाना होगी। यानी नई स्कीम में कंडम वाहन मालिकों को बकाया टैक्स पर 90% तक की छूट दी जाएगी। भोपाल में 15 साल से अधिक पुराने लगभग 3.5 लाख वाहन हैं, जो इस योजना के तहत स्क्रैप कराए जा सकते हैं।

क्यों उठाया ऐसा बड़ा कदम ?

पिछले साल छूट देने पर परिवहन विभाग को 17 करोड़ रुपए की आय हुई थी। सरकार का मानना है कि छूट बढ़ाने पर इस साल भी आय में बढ़ोतरी हो सकी है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है भी है पुराने वाहन सड़कों से हट जाएंगे ओर प्रदूषण भी कम किया जा सकेगा।

स्लैब सिस्टम खत्म, लाइफ टाइम छूट

स्क्रैपिंग के बाद मिलने वाले 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' का उपयोग करके नया वाहन खरीदने पर लाइफ टाइम टैक्स में भी छूट दी जाएगी। पहले की तरह उम्र के आधार पर टैक्स छूट का स्लैब सिस्टम अब हटा दिया गया है, जिससे प्रक्रिया सरल हो गई है। अब सभी कंडम वाहनों पर एक समान 90% की छूट मिलेगी।

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क्या है बदलाव और फायदा

  • टैक्स में छूट: पुराने वाहन मालिकों को अब अपने बकाया टैक्स का सिर्फ 10% ही जमा करना होगा।
  • नई गाड़ी पर छूट: स्क्रैपिंग के बाद नए वाहन पर लाइफ टाइम टैक्स में छूट मिलेगी:
  • कार और दो-पहिया वाहन: 25% की छूट।
  • कमर्शियल वाहन: 15% की छूट।

50 सालों में 1000 करोड़ टैक्स बकाया

  • बकाया टैक्स: पिछले 50 सालों में वाहनों पर लगभग ₹1000 करोड़ का टैक्स बकाया है।
  • पात्र वाहन: भोपाल में ही 3.5 लाख से अधिक वाहन 15 साल से पुराने हो चुके हैं और स्क्रैपिंग के लिए योग्य हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर प्रदूषण कम करना और राजस्व बढ़ाना है।
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