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MP Transfer Policy : 25 अप्रैल से हट सकता है प्रतिबंध, तबादला नीति तैयार, होंगे थोक बंद तबादले

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Preeti Dwivedi
MP Transfer Policy : 25 अप्रैल से हट सकता है प्रतिबंध, तबादला नीति तैयार, होंगे थोक बंद तबादले

भोपाल। MP Transfer Policy एमपी MP में एक बार फिर तबादलों से रोक हट सकती है। जी हां चुनाव के पहले एक बार फिरतबादला नीति MP breaking newsमें बदलाव करते हुए एक महीने के लिए थोक बंद तबादले हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक महीने में करीब 35 से 40 हजार थोकबंद तबादले हो सकते हैं।

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कैबिनेट की मंजूरी के बाद हो जाएगी लागू —
आपको बता दें इसी साल विधानसभा Vidhan sabha chunav 2023 चुनाव होने हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में तबादले किए जा सकते हैं। बीते दिनों में जिले में बड़ी संख्या में आईएएस IAS और आईपीएस IPS अधिकारियों के तबादले हुए थे। जिसके बाद कुछ दिनों ​के लिए तबादलों पर प्रतिबंध लगने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब जो अपडेट सामने आया है उसके अनुसार 1 महीने के लिए तबादलों पर प्रतिबंध से हट सकता है। जी हां जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल से प्रतिबंध हट सकता है। प्रतिबंध हटने पर पूरे एक महीने तक तबादले हो सकेंगे। आपको बता दें इसके लिए तबादला नीति बनकर तैयार हो गई है। बस इंतजार है इसके लागू होने की। जिसकी मंजूरी मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में हो सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस एक महीने के दौरान करीब 35 से 40 हजार तबादले होंगे।

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क्या है प्रस्तावित नीति —
जानकारी के अनुसार तबादलाें में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके अनुसार राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभागाध्यक्ष तथा उपक्रमों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के अफसर का तबादला समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होने की संभावना है। आपको बता दें इसमें विभागों में पदस्थ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं।

जिसे विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव जारी करेंगे। तो वहीं जिला संवर्ग की बात करें तो इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद हो सकता है। इनके आदेश विभागीय जिला अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

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ऐसी होंगे विभागीय तबादले —
आपको बता दें यदि विभागों में तबादलों की जरूरत पड़ती है ता इसके लिए अलग से तबादला नीति बनाकर उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। तो वहीं अगर स्कूल शिक्षा विभाग और गृह विभाग में तबादलों किए जाते हैं तो पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया गया है।

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