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MP Traffice New Rules : दो पहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, बिना हेलमेट चलाने पर वसूला जाएगा दो गुना जुर्माना

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Preeti Dwivedi
MP Traffice New Rules : दो पहिया वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, बिना हेलमेट चलाने पर वसूला जाएगा दो गुना जुर्माना
भोपाल। अब दोपहिया वाहन MP Traffice New Rules  चलाने वालों की खैर नहीं है। इसके traffice rules लिए केंद्र सरकार अगर hindi news आप एमपी में रहते हैं तो आपको बता दें अब यहां दो पहिया वाहन mp breaking news चलाने वालों की खैर नहीं। अगर आपने ये नियम तोड़ा तो अब आपको इसके लिए दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हां इसके लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस जर्माने की दर 1000 रूपए कर दी गई है। जिसके बाद अब एमपी में भी इसे 250 रूपए से  बढ़ाकर 500 रूपए कर दिया गया है।
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पहले दूसरे राज्यों का किया अध्ययन -
आपको बता दें प्रदेश में जो भी दुपहिया वाहन और बगैर हेलमेट चलाए वाहनों के जुर्माना लगाए जानें पर जाने जुर्माना बढ़ाए जाने के पहले प्रदेश राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में क्या संशोधन का अध्ययन किया है। इसके बाद ही सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडल की समिति ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें इस समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बीच इस बारे में चर्चा हुई है। जिसके बाद सभी ने सहमति जताते हुए जुर्माने की राशि 500 रूपए किए जाने पर सहमति जताई है।

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इसलिए लेना पड़ा फैसला -
आपको बता दें पूरे देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत का कारण हेलमेट और सीटबेल्ट न बांधना सामने आया है। देश में करीब 30 हजार वाहन चालकों की मौत हेलमेट न पहनने के कारण ही हुई है। बीते 3 साल में हेलमेट न पहनने के कारण करीब 3800 लोगों ने जान कमाई है। ऐसे में सरकार की सख्ती के बाद जरूरी हो गया था कि चालान की राशि बढ़ा दी जाए। तो वहीं सीट बेल्ट न लगाने के कारण अपनी जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1750 है।

अब देना होगा इतना जुर्माना -
देश में दुर्घटनाओं में हो रही मौत को देखते हुए बाइक चालकों के लिए हेल्मेट पहनना कोर्ट ने भी अनिवार्य किया है। जिसके चलते केंन्द्र सरकार जुर्माना राशि 1000 रूपये कर रही है। इसी के चलते मध्यप्रदेश सरकार इसके 250 रूपए से 500 रूपये करने जा रही है। यानि कि अब दुगना राशि जुर्मानें के रूप में देनी पड़ेगी। एमपी में अभी 250 रूपये हेलमेंट पर जुर्मानें की राशि निर्धारित है। जिसे बढ़ा कर 500 रूपये किया जा रहा है।

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