MP Teachers Leave: मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए नया नियम लागू होने वाला है. जिसके बाद अब शिक्षकों को आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें छुट्टी के लिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होगी. शिक्षक अब कागज पत्र पर लीव के लिए आवेदन देकर नहीं जा सकेंगे. अब शिक्षकों ऑनलाइन एप्लीकेशन (Online Aplllication) करने पर ही लीव मिल सकेगी. इससे अचानक लीव पर जाने वाले शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी सरकार कर रही है.
अचानक बिना कारण लीव लेने वालों पर नकेल कसेगी सरकार
दरअसल स्कूली शिक्षकों में कई बार ऐसा देखा गया है कि वे लीव एप्लिकेशन स्कूल में रखकर गायब हो जाते हैं. उनकी छुट्टी की लेकर किसी को जानकारी नहीं रहती. इसी को ध्यान में रखकर सरकार अब नया नियम लाने जा रही है. स्कूल शिक्षा विभाग अब सभी सरकारी स्कूलों के टीचरों को लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देने का नियम ला रही है. इसके बाद शिक्षकों को कारण सहित ऑनलाइन आवेदन देना होगा.
बिना अप्रूवल के छुट्टी पर नहीं जा पाएंगे शिक्षक
स्कूल शुरू होने से पहले शिक्षकों को एप्लीकेशन ऑनलाइन अपलोड करना होगा. इसके बाद छुट्टी स्वीकार होने पर ही उनकी लीव मानी जाएगी. बिना लीव अप्रूवल के वे स्कूल से गायब नहीं हो सकते. ऐसा पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी. सरकार इस नियम को लेकर अभी मंथन कर रही है, चर्चा के बाद इस नियम को लागू कर दिया जाएगा.
बता दें ऐसी ही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है. जहां 15 जुलाई से शिक्षकों ऑनलाइन आवेदन करने पर ही छुट्टी मिलेगी. इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी और MIS और DPI की तरफ से नजर रखी जाएगी.
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