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MP Teacher Transfer Policy : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी

MP Teacher Transfer Policy : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी MP Teacher Transfer Policy School Education Department has issued transfer policy vkj

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deepak
MP Teacher Transfer Policy : मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर पॉलिसी

MP Teacher Transfer Policy : मध्यप्रदेश में तबादलों पर पाबंदी हटाई जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी (MP Teacher Transfer Policy) जारी की है। अब नई पॉलिसी के तहत ही शिक्षकों का ट्रांसफर (MP Teacher Transfer Policy) होगा। जारी पॉलिसी के अनुसार शिक्षकों को अब 10 साल तक ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही अन्य जगह ट्रांसफर हो सकेगा। शहर के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा। नए नियुक्त शिक्षकों की पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में होगी नियुक्ति, 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी ट्रांसफर की प्रक्रिया

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क्या हैं नई ट्रांसफर पॉलिसी (MP Teacher Transfer Policy) 

शहर के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा।
नए नियुक्त शिक्षकों की पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में होगी नियुक्ति।
10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य।
31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी की जाएगी ट्रांसफर की प्रक्रिया।
हर साल जारी नहीं होगी ट्रांसफर पॉलिसी।
अधिसूचना के माध्यम से हो सकेगा संशोधन।
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए गर्मी की छुट्टियों में होगा ट्रांसफर।
स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन ही होंगे।

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