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MP शिक्षक भर्ती पर HC का बड़ा फैसला: HC ने कहा गेस्ट फैकल्टी को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, विशेष परीक्षा का रास्ता खुला

MP High Court Guest Faculty: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया फिलहाल अंतरिम रूप से जारी रहेगी और इसका अंतिम निर्णय कोर्ट में लंबित याचिका पर निर्भर करेगा।

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sanjay warude
MP High Court Guest Faculty

हाइलाइट्स

  • 2023 में हुई थी मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती
  • अनुभव प्रमाण पत्र को किया था अनिवार्य
  • अपलोड नहीं करने पर किया था बाहर
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MP High Court Guest Faculty: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मिडिल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 में गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता में पारित आदेश में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया फिलहाल अंतरिम रूप से जारी रहेगी और इसका अंतिम निर्णय कोर्ट में लंबित याचिका पर निर्भर करेगा।

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि यदि याचिकाकर्ता सफल होते हैं, तो राज्य सरकार को उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित करनी होगी। यह फैसला उन हजारों गेस्ट फैकल्टी के लिए राहत लेकर आया है, जो अनुभव प्रमाण पत्र समय पर अपलोड न कर पाने के कारण आवेदन से वंचित रह गए थे।

क्या है पूरा मामला?

वर्ष 2023-24 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में MP कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पहली बार गेस्ट अनुभव प्रमाण पत्र को आवेदन के लिए अनिवार्य कर दिया था। लेकिन कई जिलों में प्राचार्यों और अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में समय पर जारी नहीं किए गए, जिससे बड़ी संख्या में गेस्ट फैकल्टी आवेदन नहीं कर पाए।

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बाहर हो गए थे योग्य उम्मीदवार

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और विकास मिश्रा ने कोर्ट में तर्क रखा कि यह नियम बिना पूर्व सूचना और स्पष्ट दिशा-निर्देशों के लागू किया गया, जिससे योग्य उम्मीदवार तकनीकी कारणों से बाहर हो गए। कोर्ट का यह फैसला केवल एक भर्ती प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि शिक्षकों के अनुभव, सम्मान और सेवाकाल के मूल्य पर भी टिप्पणी करता है।

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