भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से आठवीं तक के विद्यार्थी को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बदलने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) की जरूरत नहीं होगी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दरअसल कोरोना काल में सभी निजी स्कूलों ने बच्चों के अभिभावकों से पूरी फीस वसूलने का दवाब बनाया था जिसके चलते कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया था। वहीं अब जब अभिभावक बच्चों का किसी और स्कूल में दाखिला कर रहे थे तो उनपर स्कूलों द्वारा टीसी देने का दवाब बनाया जा रहा था। जिसे दखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया है। जिसके बाद अब पहली से आठवी तक के विद्यार्थियों को स्कूल बदलने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) की जरूरत नहीं होगी।
अभिभावकों ने की थी शिकायत
बता दें कि हालही में 20 से अधिक अभिभावकों ने मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अभिभावकों का आरोप था कि वह अपने बच्चे को स्कूल से निकलवाना चाहते हैं लेकिन स्कूलों द्वारा उन्हें टीसी नहीं दी जा रही है। वहीं अभिभावकों की इस परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला किया।
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आदेश का किया विरोध
स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश का निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने विरोध भी किया है।उनका कहना है कि स्कूल में प्रवेश के लिए टीवी अनिवार्य होना चाहिए। यदि इसको खत्म कर दिया दो अभिभावक फीस जमा नहीं करेंगे इससे फर्जीवाड़ा बढ़ने की भी संभावना है। साथ ही स्कूलों को भी नुकसान हो सकता है।