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MP Samvida Karmchari Issue: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने हाल ही में दो भर्ती विज्ञापन जारी किये हैं। इनमें से एक भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिये एक भी पद आरक्षित नहीं है।
वहीं दूसरी भर्ती में सिर्फ 4 पद दिये हैं। संविदा कर्मियों ने इसे उनके साथ मजाक बताया है। दरअसल नियमानुसार भर्ती में संविदा कर्मियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देना है।
जुलाई 2023 में लागू हुई थी नई संविदा नीति
जुलाई 2023 से पहले तक सीधी भर्तियों में संविदा कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था। जुलाई 2023 में इसमें संशोधन कर आरक्षण को 50 प्रतिशत तक कर दिया गया।
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इसके पीछे सरकार की मंशा ये थी कि मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों लंबे समय से कम वेतन पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के लिये एक रास्ता बनाया जाए।
नई नीति में क्या कहता है नियम
संविदा नीति 2023 के प्रावधान 1.3.1 के अनुसार विभाग के सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या के 50% पद अथवा विभाग मे सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद (दोनों मे से जो कम हो), संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
इन दो भर्तियों में ये है स्थिति
1. ग्रुप 3 सब इंजीनियर:ग्रुप 3 सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, तकनीशियन सहित अन्य 400 पदों पर भर्ती निकली है। फार्म जमा करने की अंतिम तारीख 19 अगस्त है। परीक्षा दो पालियों में 12 सितंबर को होगी। 400 पदों में से संविदा कर्मचारियों के लिये एक भी पद आरक्षित नहीं रखा है।
2.आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती:तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों की 450 पदों पर भर्ती निकली। संविदा कर्मचारियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या मात्र 4 है। भर्ती के लिये 23 अगस्त तक फार्म भरे जाएंगे। परीक्षा 30 सितंबर को होगी।
सीएम सहित अधिकारियों को लिखे पत्र
मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों ने उनके साथ भर्तियों में हो रहे अन्याय को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखा है।
संविदा कर्मचारियों ने सीएम सहित मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी मंडल आयोग, तकनीक शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और संचालक कौशल विकास को पत्र लिखा है।
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