हाइलाइट्स
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संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
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सरकार ने बढ़ाया संविदा कर्मचारियों का मानदेय
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ढाई लाख कर्मचारियों को हर महीने होगा फायदा
MP Samvida Karmchari: मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी भरी खबर है। वित्त विभाग ने संविदा अधिकारी-अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि करने के लिए CPI इंडेक्स जारी किया है।
आपको बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों के मानदेय में 3.87% की वृद्धि की है। इससे ढाई लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को हर महीने 785 से 2535 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसका आदेश 1अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। आदेश में तीन महीने का एरियर दिए जाने का उल्लेख नहीं है।
MP के कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने दर्ज की आपत्ति
उधर, मध्य प्रदेश के कर्मचारी-अधिकारी महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि केंद्र ने CPI इंडेक्स का फॉर्मूला 5.39% दिया है, तो फिर 3.87% क्यों दिया गया है।
सरकार ने साल 2023 में संविदा नीति जारी की थी, जिसमें ये तय किया गया था कि हर साल 1 अप्रैल को संविदा कर्मचारियों-अधिकारियों की महंगाई दर में वृद्धि की जाएगी, लेकिन सरकार ने अप्रैल के महीने में CPI इडेक्स जारी नहीं किया।
जब महासंघ ने सीएम, वित्त मंत्री मुख्य सचिव वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौपने और आंदोलन की चेतावनी के बाद आदेश जारी किया है। इससे संविदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा, लेकिन उतना नहीं, जितना अन्य राज्यों के संविदा कर्मियों (MP Samvida Karmchari) को होगा।
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— Bansal News (@BansalNewsMPCG) July 24, 2024
पुलिस में 5.64% और स्वास्थ्य में 5.39%
वहीं संविदा कर्मचारी (MP Samvida Karmchari) वित्त विभाग पर CPI इंडेक्स की दर तय करने पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप इस बात को भी बल देता नजर आ रहा है कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों 5.64% और स्वाथ्य विभाग ने जबलपुर और नरसिंहपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को 5.39% का लाभ दिया है।
इससे पारिश्रमिक में इन संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वृद्धि होगी।
हम संविदा कर्मचारी हैं मजदूर नहीं
संविदा कर्मचारी रमेश राठौर के मुताबिक, भारत सरकार ने 5.39 प्रतिशत का CPI इंडेक्स जारी किया है, जो कि एमपी में भी जारी किया जाना था। वहीं जो कर्मचारी नियमित हैं उनको समान 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट भी देना था।
हम मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर कहेंगे कि हम संविदा कर्मचारी हैं, कोई मजदूर नहीं हैं। हमें जो CPI इंडेक्स दिया जा रहा है। इसे खत्म कर पहले की तरह महंगाई भत्ता ही दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कर्मचारी 12 महीने से ज्यादा काम कर रहे हैं और जिनके काम की प्रकृति बारह मासी है, वे संविदा कर्मचारी (MP Samvida Karmchari) नहीं हो सकते। उन्हें नियमित कर्मचारी माना जाए।
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