हाइलाइट्स
- धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई।
- साध्वी लक्ष्मी दास और भाई की अग्रिम जमानत खारिज।
- महंत के खाते से 90 लाख की धोखाधड़ी का मामला।
sadhvi laxmi das fraud case: मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने धोखाधड़ी की आरोपी साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी के मामले में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने साध्वी लक्ष्मी दास और उनके भाई हर्ष रघुवंशी की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। मामले में अदालत ने कहा कि वादाखिलाफी कर कोर्ट को गुमराह किया है। उन्होंने कोर्ट से जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया है। साध्वी पर आरोप है कि उन्होंने महंत कनक बिहारी दास के बैंक खाते से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। साध्वी ने खुद को महंत का उत्तराधिकारी बताते हुए फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से पैसे निकाले।
साध्वी लक्ष्मी दास की अग्रिम जमानत कैंसिल
जबलपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार को लाखों की धोखाधड़ी के मामले में सुनाई करते हुए साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने उनके भाई को भी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि साध्वी ने जमानत के दौरान जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की।
जानें धोखाधड़ी से जुड़ा पूरा मामला
दरअसल, छिंदवाड़ा के विख्यात संत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज जिन्होंने लोनीकलां में श्री राम जानकी मंदिर बनवाया था। रघुवंशी समाज के गुरु कनक बिहारी दास महाराज ने राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी जमा किया। यह पैसा समाज से लिया गया। इस दौरान विदिशा निवासी एमबीए पास रीना रघुवंशी गुरुजी को अपने गांव बुलाकर यज्ञ का आयोजन कराया था, उसके बाद वह महंत से जुड़कर साध्वी लक्ष्मी दास बन गई। इसके बाद 17 अप्रैल 2023 को सड़क हादसे में महंत की मौत हो गई।
अकाउंट से 90 लाख निकालने का आरोप
साध्वी लक्ष्मी दास और उसके भाई हर्ष पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है साध्वी ने गड़बड़ी करते हुए स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए थे। महंत की निधन के पूरा मामला सामने आया। इसके साध्वी लक्ष्मी दास उर्फ रीना रघुवंशी के पुलिस शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया था, केस होने के बाद वह फरार हो गई थी।
साध्वी और भाई हर्ष फरार, इनाम घोषित
मामले में जबलपुर रेंज के आईजी अनिल कुशवाहा ने साध्वी लक्ष्मी दास पर 10 हजार का इनाम घोषित किया है। छिंदवाड़ा की चौरई पुलिस ने इस मामले में दो अन्य को भी आरोपी बनाया है। छिंदवाड़ा पुलिस ने फरार रीना और उसके भाई फरार इनाम घोषित किया हुआ है। पुलिस के साथ ही यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज ने भी फरार साध्वी को पकड़ने के लिए 51 हजार का इनाम घोषित किया है।
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वादा करने के बाद भी नहीं लौटाए गए रुपए
रघुवंशी समाज की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार साध्वी रीना रघुवंशी पर धोखाधड़ी कर स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज के बैंक खाते से राम मंदिर के लिए जमा की गई 90 लाख रुपए निकालने का आरोप हैं। इस मामले पर जब अदालत ने साध्वी को तलब किया तो उन्होंने कोर्ट से पैसा वापस कर देने का वादा किया, इसी आधार पर हाईकोर्ट से पहले उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि साध्वी ने अब तक पैसा जमा नहीं कराया है। इसके बाद कोर्ट ने साध्वी लक्ष्मी दास की जमानत रद्द कर दी।
नेट बैंकिंग से निकाली राम मंदिर के चंदे की राशि
याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी साध्वी ने महाराज के बैंक अकाउंट से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करावा था। इसके बाद साध्वी और उसके भाई हर्ष ने मिलकर नेट बैंकिंग के माध्यस से राम मंदिर के चंदे के 90 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोनों ने पैसा का मौज-मस्ती में उड़ा दिया।
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