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MP RTO Online Services 2025: अब नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, घर बैठे बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन

MP RTO Online Services 2025: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब 51 सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं।

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Shashank Kumar
MP RTO Online Services 2025

MP RTO Online Services 2025

MP RTO Online Services 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य परिवहन विभाग (MP Transport Department) ने अपने कामकाज में डिजिटल क्रांति लाते हुए 51 सेवाओं को पूरी तरह फेसलेस यानी ऑनलाइन (MP RTO Online Services 2025) कर दिया है। पहले केवल 20 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध थीं, लेकिन अब 31 नई सेवाओं को जोड़कर यह संख्या 51 तक पहुंच गई है।

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इसका सीधा फायदा लाखों वाहन मालिकों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों और परिवहन कारोबारियों को मिलेगा। अब नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) और परमिट (Vehicle Permit) जैसे कार्यों के लिए आरटीओ कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

घर बैठे पूरी होंगी सारी प्रक्रिया

राज्य परिवहन विभाग ने इन सेवाओं को फेसलेस सिस्टम (Faceless Services) के तहत शुरू किया है, जिसमें किसी भी आवेदन के दौरान आवेदक की पहचान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी (OTP Verification) से सुनिश्चित होगी।

इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि दलालों और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी खत्म होंगी। डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि अब हर प्रक्रिया — आवेदन से लेकर स्वीकृति तक — ऑनलाइन पोर्टल पर ही पूरी होगी।

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अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दोनों ऑनलाइन

नई व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण (RC) और परमिट संबंधी सेवाएं (Permit Services) पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं। अब कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर नया लाइसेंस बनवा सकता है, पता या नाम बदलवा सकता है, लाइसेंस रिन्यू करा सकता है, डुप्लीकेट आरसी निकाल सकता है, या वाहन ट्रांसफर से जुड़ा आवेदन कर सकता है।

यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit) और सैनिकों के लिए विशेष लाइसेंस सेवाएं भी अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

परमिट और कंडक्टर लाइसेंस सेवाएं भी हुईं डिजिटल

राज्य सरकार ने वाहन परमिट सेवाओं (Vehicle Permit Services) को भी फेसलेस किया है। इसमें नया परमिट, नवीनीकरण, डुप्लीकेट परमिट, ट्रांसफर, सरेंडर और अस्थायी परमिट (Temporary Permit) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

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यह व्यवस्था खासतौर पर मालवाहक वाहनों, मौसमी व्यवसायों और शादी-ब्याह के अस्थायी परमिट धारकों के लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा, कंडक्टर लाइसेंस (Conductor Licence) से जुड़ी सभी सेवाएं भी अब ऑनलाइन की जा सकेंगी- यानी परिवहन से जुड़े हर दस्तावेज की प्रक्रिया अब “पेपरलेस और फेसलेस” हो गई है।

गलती सुधारने की भी ऑनलाइन सुविधा

यदि किसी आवेदक से आवेदन में गलती हो जाती है, तो विभाग उसे पोर्टल पर ही आपत्ति (Objection Notification) के रूप में सूचित करेगा। इसकी जानकारी आवेदक को एसएमएस (SMS Alert) के जरिए दी जाएगी, और वह घर बैठे ऑनलाइन सुधार कर सकेगा। जो लोग खुद आवेदन नहीं करना चाहते, वे MP Online या CSC सेंटर (Common Service Centre) से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। राज्यभर में ऐसे एक लाख से ज्यादा केंद्र कार्यरत हैं, जो वाहन (Vahan) और सारथी सिस्टम (Sarathi System) से पूरी तरह इंटीग्रेटेड हैं।

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डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में बड़ा कदम

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग का यह फैसला राज्य को डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) की दिशा में आगे ले जा रहा है। जहां पहले एक लाइसेंस या परमिट के लिए कई दिन और कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब वही काम घर बैठे कुछ क्लिक में पूरा हो सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम “सुविधा, पारदर्शिता और जवाबदेही” के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे आम नागरिक को समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

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