MP RTO Old Vehicle New Rules Update: मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग ने एक सख्त कदम उठाया है। जिसके बाद से वाहन मालिकों की मुसिबतें बढ़ गई है। परिवहन विभाग के साफ्टवेअर में कुछ बदलाव किया है। जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया है।
दरअसल, परिवहन विभाग ने उन वाहनों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगे हैं। यह रोक आरटीओ विभाग के सॉफ्टवेयर में किए बदलाव से लगी है। जिसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी लगा वाहन का फोटो की अपलोड करना होगा। बिना एचएसआरपी वाले वाहन की फोटो अपलोड करना संभव नहीं होगा।
पहले कैसी थी पूरी प्रोसेस ?
अब तक वाहन चालक सिर्फ एचएसआरपी के रसीद कटवाते थे। जिसके जरिए कोड लेकर फीस जमा करना और फिर आसानी से कुछ ही समय में वाहन ट्रांसफर करवाते रहे हैं।
अब ऐसे पूरी होगी प्रोसेस
अब वाहन पर एचएसआरपी लगवाकर एक फोटो खींचवाना होगी, जिसे कोड के साथ आरटीओ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। फीस जमा करना होगी। बिना एचएसआरपी के ट्रांसफर रसीद नहीं मिलेगी।
प्रोसेस में क्या बड़ा बदलाव ?
नई प्रोसेस के तहत वाहन ट्रांसफर करने में करीब 15 दिन लग रहे हैं। ऐसे में वाहन ट्रांसफर की प्रोसेस स्लो हो गई है। इंदौर आरटीओ कार्यालय में करीब 500 से ज्यादा केस पैंडिंग हो गए हैं।
नियम में क्यों की गई सख्ती ?
आरटीओ अधिकारी प्रदीप शर्मा के मुताबिक, यह कदम सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पुराने वाहनों पर भी एचएसआरपी लग जाएगी, जिसे लेकर पहले लोग लापरवाही बरतते थे।
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