MP RTO New Rules: मध्यप्रदेश की सरकार अब प्रदेश और अन्य राज्य के वाहन मालिकों के खिलाफ जुर्माने का कड़ा नियम लागू करने की तैयारी कर चुकी है। परिवहन विभाग के परमिट नियमों का उल्लंघन करने पर प्रदेश के वाहन मालिकों को टैक्स समेत चार गुना फाइन देना होगा। जबकि अन्य राज्य के मोटर मालिकों को चार गुना जुर्माना लगेगा।
मध्यप्रदेश के कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन लागू कर दिया जाएगा। जिसके तहत परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्री, शैक्षणिक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13 में संशोधन किया गया है।
जुर्माने के नए नियम
धारा 13(1) में संशोधन
मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड कोई वाहन नियम तोड़ता है, तो उसके मालिक को टैक्स के साथ-साथ अलग से 4% की दर से जुर्माना भरना होगा। जबकि दूसरे राज्यों के रजिस्टर्ड वाहनों पर अब टैक्स का चार गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना कर का दोगुना था।
धारा 13(2) में संशोधन
इस संशोधन के अनुसार, जुर्माने की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। यात्री और शैक्षणिक वाहनों पर टैक्स के अलावा प्रति सीट 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मालवाहक वाहनों पर टैक्स के अलावा प्रति टन 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
MP Special Trains: मध्यप्रदेश से गुजरने वाली ये ट्रेनें दिसंबर तक चलेंगी, नवरात्रि, दीपावली में मिलेंगी सुविधा
MP Special Trains: मध्यप्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबरी है। प्रदेश से गुजरने वाली 9 ट्रेनें दिसंबर तक चलेंगी। जिससे नवरात्रि, दशहरा और दीपावली तक सुविधा मिलेंगी। ये सभी ट्रेनें पश्चिमी और मध्य रेलवे के मुख्य स्टेशनों पर ठहरेगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें…