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RTE Fee Reimbursement
MP RTE School Fees Payment 2023-24: मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले संचालकों ने राज्य सरकार को एक चेतावनी भरा पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने अक्टूबर 2025 से प्रदेश के एक शैक्षणिक सत्र के गरीब बच्चों को अपनी निजी स्कूलों में नहीं पढ़ाने की बात कही है।
मध्यप्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से राज्य शिक्षा केंद्र संचालक को एक पत्र सौंपा है। मध्यप्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि प्रदेशभर की निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को तीन साल से नि:शुल्क पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की एक फीस प्रतिपूर्ति अब तक नहीं मिल पाई हैं।
पढ़े लेटर...
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30 सितंबर तक रीइंबर्समेंट के भुगतान की मांग
निजी स्कूल संचालकों के मुताबिक, आरटीई के तहत साल 2023-24 के लिए निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति में देरी हो रही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर 2025 तक लंबित भुगतान नहीं किया जाता है, तो वे 1 अक्टूबर 2025 से इन बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होंगे।
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गंभीर वित्तीय संकट का करना पड़ रहा सामना
स्कूल संचालकों ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने के बावजूद, उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहे हैं, जबकि फीस प्रतिपूर्ति अभी भी लंबित है। इस देरी के कारण निजी स्कूलों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।
किसी भी स्थिति के लिए अफसर होंगे जिम्मेदार
स्कूल संचालकों ने कहा- लगातार तीन सालों से भुगतान न होने के कारण निजी स्कूल अत्यधिक परेशान हैं, क्योंकि उनके संचालन का एकमात्र स्रोत शिक्षण शुल्क ही होता है। यदि निर्धारित समय-सीमा तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
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