हाइलाइट्स
- रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव का जांच नोटिस हाईकोर्ट ने वापस लिया
- सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला बंद कर दिया, चेयरमैन पद पर रहेंगे
- अगस्त 2024 में बिल्डरों की शिकायत के बाद शुरू हुआ विवाद
MP RERA Chairman AP Shrivastav: मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन एपी श्रीवास्तव के खिलाफ एक साल से चली आ रही जांच प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है। मप्र हाईकोर्ट ने पहले जारी किया गया जांच नोटिस वापस ले लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बंद करने का फैसला किया। अब श्रीवास्तव अपना कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक पूरी करेंगे।
2024 में कुछ बिल्डरों ने की थी शिकायत
एपी श्रीवास्तव के खिलाफ अगस्त 2024 में कुछ बिल्डरों की शिकायत के बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई थी। मामले को ईओडब्ल्यू और अन्य अधिकारियों के पास भेजा गया और सरकार ने नई जांच की मांग भी की थी। हाईकोर्ट द्वारा जांच नोटिस जारी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने दलील दी कि नोटिस देने की प्रक्रिया (procedural laps) सही नहीं थी।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुनवाई के दौरान मप्र हाईकोर्ट के वकील अर्जुन गर्ग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चीफ जस्टिस के आदेश पर जांच नोटिस वापस ले लिया गया है। गुप्ता ने कहा कि मप्र सरकार ने नए सिरे से जांच की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी नहीं दी। इस फैसले के बाद रेरा चेयरमैन एपी श्रीवास्तव की जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा।
एक साल से चल रहा विवाद
यह मामला करीब एक साल से चल रहा था। अगस्त 2024 में बिल्डरों की शिकायत और ईओडब्ल्यू की जांच के बीच श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। जांच प्रक्रिया के दौरान जज की नियुक्ति भी की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला पूरी तरह से बंद हो गया है और चेयरमैन अपने पद पर बने रहेंगे।
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