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MP Property Tax : सावधान! MP में नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स, बैंक अकाउंट होंगे सीज, छूट पाने का आखिरी मौका आज

MP Property Tax : सावधान! MP में नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स, बैंक अकाउंट होंगे सीज, छूट पाने का आखिरी मौका आज mp-property-tax-be-careful-property-tax-not-paid-in-mp-bank-accounts-will-be-seized-today-is-the-last-chance-to-get-exemption-pds

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Preeti Dwivedi
MP Property Tax : सावधान! MP में नहीं भरा प्रॉपर्टी टैक्स, बैंक अकाउंट होंगे सीज, छूट पाने का आखिरी मौका आज

भोपाल। MP Property Tax  अगर आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं mp breaking news और आपने प्रॉवर्टी टेक्स नहीं भरा है mp today news तो ये खबर आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। दरअसल भोपाल नगर निगम अब उन लोगों के बैंक अकाउंट सीज करने की तैयारी में हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है। जी हां इसके लिए बकायता वार्ड के टॉप 300 बकायादारों की सूची तैयार कर ली गई है। ऐसा पहली बार होगा जब 5869 बकायादारों के बैंक खाते सीज किए जाएंगे।

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पहली बार वसूली के लिए अपनाया ये तरीका — MP Property Tax
आपको बता दें कई बार लोग घर पर नोटिस लगाने के बावजूद टैक्स जमा नहीं करते। इसलिए नगरीय निकाय द्वारा अब पहली बार ये तरीका निकाला गया है। जब इतनी बड़ी संख्या में टैक्स वसूला जाएगा। आपको बता दें भोपाल नगर निगम सीमा के 85 वार्ड में रहने वाले टॉप 5869 बकायादारों के बैंक खाते सीज कराने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें प्रत्येक वार्ड से निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने वाले टॉप 100-100 बकायादारों की सूची तैयार की है। जिसमें कुल मिलाकर 8500 लोगों की लिस्ट बनी है। इस सभी के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। तो वहीं बाकी लोगों की प्रॉपर्टी नीलामी के लिए ऑनलाइन अपलोड कर दी गईं। इसमें से 2337 लोगों ने तो अपना बचा हुआ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया है।

क्या कहते हैं अधिकारी — MP Property Tax
आपको बता दें निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी MP Property Tax द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार अभी 5869 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। इसलिए इन पर कार्रवाई के लिए उनके बैंक खाते सीज करने के लिए संबंधित बैंकों को पत्र लिखे जा रहे हैं। निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के टॉप 300 बकायादारों को सूचीबद्ध किया है। इनमें से 3400 लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा करने के बाद उनकी फोटो निगम के सार्थक एप पर अपलोड कर दी गई है। इधर को शनिवार नेशनल लोक अदालत में बकायादार प्रॉपर्टी टैक्स और जलकर में छूट पा सकते हैं।

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