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MP Promotion High Court Hearing: प्रमोशन में रिजर्वेशन मामला, आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख

MP Promotion Reservation case: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में आज (15 जुलाई) अहम सुनवाई होगी। सरकार 2025 के नए पदोन्नति नियमों को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करेगी।

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anjali pandey
MP Promotion High Court Hearing: प्रमोशन में रिजर्वेशन मामला, आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सरकार स्पष्ट करेगी अपना रुख

MP Promotion High Court Hearing: मध्य प्रदेश में पदोन्नति मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 से अभी होंगी या नहीं, यह इसका फैसला आज यानी 15 जुलाई को हो सकता है। दरअसल मंगलवार को एमपी हाईकोर्ट में प्रमोशन में रिजर्वेशन मामले को लेकर सुनवाई होनी है।

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दरअसल हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई थी। पदोन्नति के नए नियमों को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि, कि पुराने नियम (2002) और नए नियम (2025) में क्या फर्क है? आज होने वाली सुनवाई में सरकार कोर्ट को बताएगी कि 2025 के नियम में आरक्षण स्थायी नहीं है। पदोन्नति सशर्त यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित याचिका पर अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

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इस दलील के बाद लगी थी रोक

7 जुलाई को हुई सुनवाई में संघ की ओर से अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार नए नियमों के तहत फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे सकती। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) का ने ये तर्क दिया है कि जब सरकार ने नए नियम बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस क्यों नहीं ली गई। जो अधिकारी-कर्मचारी हाईकोर्ट द्वारा निरस्त नियम से पदोन्नत हुए उन्हें पदावनत किए बिना पदोन्नति कैसे दी जा रही है। सपाक्स ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था।

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कांग्रेस ने लगाए आरोप

भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई के बारे में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार प्रमोशन में आरक्षण नहीं चाहती और मामले में देरी करना सरकार की साजिश है। उनका आरोप है कि सरकार कुछ कहती है और कुछ करती है।

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