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पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद को लेकर आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को अपनी नई प्रमोशन नीति की जानकारी दी, जिसके तहत यह नीति 2016 के बाद की गई पदोन्नतियों पर लागू होगी, जबकि इससे पहले हुई पदोन्नतियाँ पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगी। सरकार ने डीपीसी और पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, मगर हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सीधे अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा, अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा।
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