MP Private Colleges Recognition Cancelled: डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने हाल ही में मध्यप्रदेश के 95 निजी कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी। इसका कारण कुछ नए कॉलेजों के दस्तावेजों का पूरा ना होना है। इन कॉलेजों ने हायर एजुकेशन विभाग के जारी किए हुए नए नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते इनकी मान्यता निरस्त कर दी गई।
630 कॉलेजों को मिली मान्यता
उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए 630 कॉलेजों को मान्यता दी है। वहीं 95 ऐसे भी कॉलेज हैं, जिनकी मान्यता निरस्त कर दी गई। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, निजी कॉलेजों का नवीनीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।
MP Private Colleges Recognition Cancelled: इन कारणों से निरस्त होती है मान्यता
आधिकारियों ने बताया, विभाग की ओर से इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जाती है। तय मानदंड पूरे नहीं करने पर कई बार निर्देश मिलते गए। यदि तय निर्देशों का पालन नहीं होता है तो अमान्य करने, टीसी जारी करने, संबद्धता समाप्त करने और मान्यता खत्म करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर मानदंड पूरे नहीं मिलते हैं तो मान्यता निरस्त करना पड़ती है।
कॉलेजों छात्रों की संख्या कम
सूत्रों के अनुसार, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय के साथ कई कॉलेजों में छात्र संख्या में गिरावट आई है, जिससे उनके संचालन पर असर पड़ा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होना और परीक्षा परिणामों का संतोषजनक न होना भी प्रमुख समस्याओं में शामिल हैं। इसी कारण कुछ संस्थानों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।
जमीन से जुड़े मामले भी आई सामने
इसके अलावा, कुछ कॉलेजों की ज़मीन से जुड़े मामलों में भी गड़बड़ी पाई गई है। कई संस्थाओं ने जमीन संचालन संस्था के नाम पर न दिखाकर किसी व्यक्ति के नाम पर दर्शाई, जबकि नियमों के अनुसार कॉलेज की ज़मीन संस्था के नाम होनी चाहिए। भोपाल सहित कई ज़िलों में ऐसे मामले सामने आए हैं। यदि जांच में यह पाया गया कि ज़मीन संस्था के नाम नहीं है, तो संबंधित कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाती है।
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