MP Primary Teacher Bharti Case: बीते दो सालों से शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए इन अभ्यार्थियों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल SC ने NCTI की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया है। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें B.Ed डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी गई हैं।