हाइलाइट्स
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वर्ष 2008 मालेगांव बम धामाका केस की सुनवाई
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अदालत में केस की सुनवाई में हो रही परेशानी
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चेतावनी के बाद भी पेश नहीं हुई प्रज्ञा ठाकुर
Pragya Thakur: भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाका केस को लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी।
इस सुनवाई में प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Thakur) पेश नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही सांसद प्रज्ञा के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट मांगी है।
मालेगांव बम धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ी, अदालत ने अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई@sadhvipragyag @BJP4India#sadhvipragyathakur #BJP #court #absence #Maharashtra #Malegaonbomb pic.twitter.com/jJpxydR18P
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) April 4, 2024
बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव बम धमाका केस (Malegaon Bomb Blast Case) में बीजेपी सांसद आरोपी हैं। वे लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रह रही है। ऐसे में कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई में परेशानी हो रही है। कोर्ट ने अब सख्ती कर 8 अप्रैल तक प्रज्ञा के स्वास्थ्य की रिपोर्ट मांगी है।
सांसद ने फिर मांगी छूट
बता दें कि बीजेपी सांसद (Pragya Thakur) पहले स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर पेशी से छूट मांगी थी। मालेगांव केस में मुंबई की विशेष अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई।
जिसमें विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अदालत में प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने फिर से छूट की मांग की है और एक आवेदन दिया।
एडवोकेट ने दावा किया है कि सांसद प्रज्ञा सर्वाइकल-स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन से ग्रस्त हैं। वे डॉक्टरों की सलाह पर भोपाल में अपने घर पर इलाज करा रही हैं।
आवेदन के साथ एक प्रमाण-पत्र भी दिया है। जिसमें प्रज्ञा ठाकुर की स्थिति नियंत्रण से बाहर बताई गई है।
चेतावनी का सांसद पर असर नहीं
जानकारी के अनुसार एनआईए ने अदालत को बताया कि प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) मुंबई में नहीं थीं, इसलिए वे अपने दावों की पुष्टि नहीं कर सकी।
बता दें कि अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर प्रज्ञा ठाकुर को 11 मार्च को 10 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया था। जिसे 22 मार्च को रद्द कर दिया।
अदालत ने फिर 3 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर वे तय तारीख पर पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
इस चेतावनी का भी सांसद पर कोई असर नहीं हुआ। इसके एवज में उनके वकील ने उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र अदालत में प्रस्तुत किए हैं।
जिसके आधार पर कोर्ट ने सांसद के हेल्थ संबंधी पूरी रिपोर्ट मांगी है।
2008 का है ये केस
बता दें कि 29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव (Malegaon Bomb Blast Case) शहर में एक मस्जिद के पास एक बाइक पर विस्फोट हुआ था। जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी।
इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच और केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया। इससे पहले महाराष्ट्र आतंकवाद विरोध दस्ते ने इस केस की जांच की थी।
इस समय एनआईए आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।