MP Police Public Hearing: मध्यप्रदेश में अब पुलिस के खिलाफ शिकायतों का ऑनलाइन अपडेट मिलेगा। दरअसल, MP में पुलिस की जनसुनवाई भी अब सीएम हेल्पलाइन नं. 181 से जुड़ गई है। इसके तहत अब आप जनसुनवाई में पुलिस के खिलाफ की गई शिकायत का स्टेटस घर बैठे भी देख सकेंगे।
29 दिन में होगा शिकायत का निवारण
ऐसा पहली बार होगा जब अपने ही थाने या स्टाफ के खिलाफ मिली शिकायत की जांच पूरी करवाने के लिए जिला के पुलिस अधीक्षकों को सिर्फ 7 दिन मिलेंगे। इसके अलावा 29 दिन में शिकायत का निवारण करना अनिवार्य होगा।
इस नियम के तहत समाधान न होने पर मामला पुलिस मुख्यालय से एडीजी तक पहुंच जाएगा। इसमें एसपी को बताना होगा, इतने दिन में भी फरियादी की शिकायत का हल क्यों नहीं निकला?
सभी अधिकारियों के लिए बनाए जा रहे लॉगइन आईडी
एडीजी (शिकायत) डीसी सागर के मुताबिक- पुलिस की जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन (181) से जोड़ने पर अब उनकी निगरानी, निराकरण में तेजी के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। डीजीपी के निर्देश पर इसके लिए थाना प्रभारी से लेकर एसपी और संबंधित शाखा के एडीजी तक के लॉगइन आईडी बनाए गए हैं।
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सीएम हेल्पलाइन नं. 181 पर होगा शिकायत का ऑनलाइन अपडेट
शिकायत करने के इस नई व्यवस्था के मुताबिक पुलिस मुख्यालय को जनसुनवाई (MP Police Public Hearing) में जो भी शिकायत मिलेंगी, उसे सीएम हेल्पलाइन 181 पर जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शिकायतों को सबसे पहले टीआई (एल-1) को भेजी जाएंगी। लेकिन, अगर 15 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो मामला एसपी (एल-2) को सौंप दिया जाएगा।
नियम के मुताबिक एसपी को निवारण के लिए 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी। इसके बाद शिकायत एल-3 कैटेगरी यानी डीआईजी-आईजी के पास जाएगी। अगर शिकायत का समाधान यहां भी नहीं हो सका तो मामले को नोडल ऑफिसर एडीजी शिकायत शाखा के पास भेज दिया जाएगा।
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