भोपाल। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्रदेश के दो महानगरों इंदौर और भोपाल में इस महीने के अंत तक पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी जाएगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि भोपाल एवं इंदौर में नवंबर महीने के अंत से पहले पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी जाएगी। इन दोनों शहरों में नगर निगम के दायरे में आने वाले सभी पुलिस थाने इस प्रणाली के तहत आएंगे। मिश्रा ने कहा कि भोपाल एवं इंदौर शहरों में इस व्यवस्था को लागू करने के लिये पृथक-पृथक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के कुल तीन अधिकारी, उपायुक्त स्तर के आठ अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त स्तर के 12 अधिकारी तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 29 अधिकारी पदस्थ किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गृह विभाग के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा जैसे 107/116, 144, 133, पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियिम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), राज्य सुरक्षा अधिनियम (जिला बदर), कारागार अधिनियम, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि में संशोधन कर पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए जाएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जा रही है, ताकि अपराधियों पर और बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा था कि भौगोलिक दृष्टि से महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, इसलिए कानून और व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं और उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए यह फैसला किया गया है।
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