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MP Police Bharti 2020 High Court News : कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी पुलिस भर्ती, डीजीपी और सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश

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Preeti Dwivedi
MP Police Bharti 2020 High Court News : कोर्ट के आदेश के बिना नहीं होगी पुलिस भर्ती, डीजीपी और सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश

जबलपुर। MP Police Bharti 2020 High Court Newsअगर आप भी पुलिस भर्ती 2020 परीक्षा में चयनित हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल पुलिस भर्ती पर हाईकोर्ट का शिकंजा कस गया है। आपको बता दें हाईकोर्ट ने बिना अनुमति पुलिस की भर्ती न किए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट को इतना बड़ा फैसला अनियमितताओं के चलते लिया है। आपको बता दें पुलिस भर्ती 2020 चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप कुद उम्मीकद्वारों द्वारा लगाया गया था। जिसके बाद कोर्ट को इसमें आगे आना पड़ा।

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जबाव पेश करने के आदेश —
आपको बता दें पुलिस भर्ती 2020 परीक्षा को लेकर कई जिलों के आवेदकों ने कोर्ट में अनियमितताओं को लेकर याचिका लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को दो हफ्ते के भीतर जबाब पेश करने का निर्देश दिए है।
हाईकोर्ट ने कहा ​है कि कोर्ट की अनुमति के बिना पुलिस भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हाई कोर्ट द्वारा ये अंतरिम आदेश दिया गया है। आपको बता दें कुछ आवेदकों द्वारा चयन प्रक्रिया 2020 में अनियमितता का आरोप लगाया गया है।

दो हफ्ते के अंदर देना होगा जवाब —
आपको बता दें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी, और कर्मचारी चयन मंडल चेयरमैन से दो हफ्ते में जबाब पेश करने के आदेश दिए हैं। अनियमितताओं को लेकर सागर, रीवा, छतरपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा सहित कई जिलों के अभ्यर्थीयों ने याचिका दायर की थी।

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