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MP Police Order: पुलिस में कार्यवाहक रूप से उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया पर रोक, अब होंगे रेगुलर प्रमोशन

MP Police Order: मध्यप्रदेश पुलिस में कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय नई पदोन्नति अधिसूचना 2025 के तहत लिया गया है।

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BP Shrivastava
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MP Police Order: मध्यप्रदेश पुलिस विभाग में ‘कार्यवाहक’ तौर पर उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। यह आदेश पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) भोपाल द्वारा जीओपी से संबंधित संशोधित पत्रों के संदर्भ में जारी किया गया है। यह व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियमित प्रमोशन के लिए जारी अधिसूचना (19 जून 2025) जारी किए जाने के बाद की गई है।

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पुलिस मुख्यालय से जारी पत्र में बताया गया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस रेग्युलेशन पैरा 72 में संशोधन कर गृह विभाग मंत्रालय ने आदेश जारी किया। जिसमें आदेश क्र0 एफ-2(अ) 10-102 बी-4-दो, दिनांक 09 फरवरी 2021 के क्रम में स्थानापन्न रूप से 'कार्यवाहक' तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने के संबंध में उल्लेख किया।
पुलिस मुख्यालय, भोपाल की जीओपी क्र0 148/21 दिनांक 10/02/2021 आदेश क्र-पुमु/3/कार्मिक/12/696/2021 दिनांक 10.2.2021 समस्त पुलिस इकाइयों को जारी किए गए थे।

वर्तमान में मप्र सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा नियमित पदोन्नति दिये जाने के संबंध में अधिसूचना 19 जून 2025 मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 जारी की गई है।

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अतः जीओपी क्र0 148/21 दिनांक 10.02.2021 एवं समय-समय पर संशोधित पत्रों के तहत 'कार्यवाहक' तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने की कार्यवाही आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। यह आदेश डीजीपी कैलाश मकवाना के अनुमोदन के बाद स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार के हस्ताक्षर से जारी किया गया।

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