हाइलाइट्स
- छठवें वेतनमान वालों के लिए DR 246% तक किया
- सातवें वेतनमान वालों के लिए DR 53% तक किया
- अभी 239% और 50% की दर से मिल रही थी राहत
MP Pensioners DR hike 2025: मध्यप्रदेश में पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने पेंशनरों की महंगाई राहत यानी DR में इजाफा किया है। ये बढ़ोत्तरी 1 मार्च 2025 की पेंशन के मुताबिक मिलेगी। छठवें वेतनमान में 7 फीसदी और सातवें वेतनमान में 3 फीसदी का इजाफा किया गया हैं। इस बढ़ोत्तरी के बाद, अब छठवें वेतनमान में 246 प्रतिशत महंगाई राहत की दर हो गई हैं। वहीं सातवें वेतनमान में 53 प्रतिशत महंगाई राहत दर हो गई हैं।
इस वृद्धि का लाभ 1 मार्च 2025 से मिलेगा
देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में इजाफा करने का ऐलान किया है। प्रदेश में सभी पेंशनरों को महंगाई राहत में इस वृद्धि का लाभ 1 मार्च 2025 से मिलेगा।
3 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाने का लिया निर्णय
सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में गुरुवार, 8 मई की शाम जारी किए गए आदेश के मुताबिक पेंशन और परिवार पेंशन में छठवें वेतनमान में 7 फ़ीसदी महंगाई राहत और सातवें वेतनमान के पेंशन और फैमिली पेंशन में 3 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टेबल से ऐसे समझें कितना बढ़ा DR
वेतनमान | 1 अक्टूबर 2024 तक DR की दर | 1 मार्च 2025 से DR की नई दर | वृद्धि (%) |
---|---|---|---|
छठवां वेतनमान | 239% | 246% | 7% |
सातवां वेतनमान | 50% | 53% | 3% |
239 फीसदी से बढ़कर 246 फ़ीसदी किए जाने का लिया निर्णय
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान में मूल पेंशन अथवा फैमिली पेंशन पर 50 फ़ीसदी की दर से एवं छठवें वेतनमान में 239 फ़ीसदी की दर से महंगाई राहत का भुगतान किया जा रहा था। अब 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में मिलने वाली पेंशन और फैमिली पेंशन की महंगाई राहत 50 फीसदी से बढ़कर 53 फीसदी और छठवें वेतनमान के अनुसार मिलने वाली पेंशन और फैमिली पेंशन में महंगाई राहत 239 फीसदी से बढ़कर 246 फ़ीसदी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर्स पर भी लागू होगी यह राहत
इसके साथ ही यह राहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होगी। यह लाभ सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, इन्वेलिड और कम्पेंसेशन पेंशन समेत अन्य मान्य श्रेणियों के तहत आने वाले पेंशनर्स को मिलेगा। अगर किसी पेंशनर ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कर लिया है, तो उसे DR उसकी मूल (कम्यूट से पहले की) पेंशन पर मिलेगी।
यह भी होंगे पेंशन की एक तिहाई हिस्से के पात्र
यह आदेश उन रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिन्होंने स्वशासी संस्थाओं या निगमों में काम करने के बाद एकमुश्त राशि ली है और जो पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हैं। वित्त विभाग ने पेंशन वितरण अधिकारियों को आदेशित किया है कि इस राहत का भुगतान समय पर सुनिश्चित करें और बैंक शाखाओं में सैंपल चेक कर किसी भी गड़बड़ी को तुरंत अगले भुगतान में सुधारें।
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