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MP में पेंशनर्स ने मांगा लंबित DR: मुख्य सचिव से तत्काल हस्तक्षेप की मांग, जनवरी 2025 से नहीं दी गई है महंगाई राहत

मध्यप्रदेश के पेंशनरों ने वित्त विभाग से जनवरी 2025 से लंबित 2% महंगाई राहत (DR) देने की मांग की है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र लिखा है।

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Vikram Jain
MP में पेंशनर्स ने मांगा लंबित DR: मुख्य सचिव से तत्काल हस्तक्षेप की मांग, जनवरी 2025 से नहीं दी गई है महंगाई राहत

हाइलाइट्स

  • एमपी के पेंशनरों ने मांगा DA, मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग।
  • पेंशनर्स एसोसिएशन ने की लंबित 2% DR भुगतान की मांग।
  • मुख्य सचिव से हस्तक्षेप और अधिकारों की सुरक्षा की अपील।
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MP Pensioners Demand Pending DR: मध्यप्रदेश के पेंशनरों ने एक बार फिर अपने हक की मांग को लेकर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। जनवरी 2025 से लंबित 2% महंगाई राहत (Dearness Relief) को लेकर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश के वित्त विभाग को पत्र लिखते हुए जल्द भुगतान की मांग की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि DR को लेकर चल रही प्रक्रिया में संविधानिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है और यह मामला अब गंभीर होता जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि DR भुगतान में एकीकृत और उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों में भेदभाव किया जा रहा है।

जनवरी से बकाया 2% DR देने की मांग

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी को पत्र लिखते हुए यह मांग रखी है कि पेंशनरों को जनवरी 2025 से लंबित 2% महंगाई राहत (DR) तत्काल प्रभाव से दी जाए। यह राशि केंद्र के अनुसार देय है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक भुगतान नहीं हुआ है।

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पेंशनरों के साथ भेदभाव का आरोप

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) का कोई संबंध न तो एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरों से है और न ही उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों से। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार केवल एकीकृत मध्यप्रदेश के पेंशनरों को DR दे रही है, लेकिन उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश के पेंशनरों को नहीं।

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DR वितरण तालिका में पारदर्शिता की कमी

एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने बताया कि महालेखाकार द्वारा दी गई वसूली तालिका में DR का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश 73.38% और छत्तीसगढ़ 26.62% की हिस्सेदारी के अनुसार वसूली कर रहे हैं, लेकिन DR देने में पारदर्शिता नहीं है।

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मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग

जोशी और अन्य सदस्यों ने मुख्य सचिव से अपील की है कि वे इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि पेंशनरों को उनका वाजिब हक मिल सके। भोपाल जिले के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि पेंशनरों को मौलिक और संविधानिक अधिकारों के तहत केंद्र के समान तिथि से DR मिलना चाहिए। उन्होंने पूर्व की सभी बकाया DR राशियों का भी भुगतान करने की मांग की।

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