Advertisment

MP Pensioners Case: 3 लाख पेंशनर्स का एरियर फिर अटका, अब लार्जर बेंच के फैसले का इंतजार, HC पहले पक्ष में दे चुका निर्णय

Madhy Pradesh Pensioners Case: मध्यप्रदेश के 3 लाख से अधिक पेंशनर्स का 4 हजार करोड़ रुपए का एरियर अटका हुआ है। इस बीच राज्य सरकार की चुनौती वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया है।

author-image
sanjay warude
MP Minister Fake Letter:एमपी के मंत्री का फर्जी लेटरहेड का खुलासा, ट्रांसफर आदेश का 40 हजार में सौदा, 2 गिरफ्तार, 1 फरार

MP Pensioners Case

Madhy Pradesh Pensioners Case: मध्यप्रदेश के 3 लाख से अधिक पेंशनर्स का 4 हजार करोड़ रुपए का एरियर अटका हुआ है। इस बीच राज्य सरकार की चुनौती वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार आर्थिक भार घटाने के फिराक में है। ऐसे में एरियर भुगतान फिर एक बार अटक गया है। अब पेंशनर्स को लार्जर बेंच के फैसले का इंतजार है।

Advertisment

दरअसल, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए लगभग 3 लाख पेंशनर्स के 32 महीने के एरियर के भुगतान के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे डबल बेंच ने भी बरकरार रखा। हालांकि, राज्य सरकार ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। इस मामले में सरकार पर करीब 4000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तिय भार पड़ रहा है। जिसे कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट से अब यह केस लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ और मणिपुर से जुड़ा मामला

छत्तीसगढ़ की स्थिति: छत्तीसगढ़ में भी पेंशनर्स के एरियर भुगतान को लेकर ऐसी ही स्थिति है। वहां भी हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

मणिपुर का बेंचमार्क फैसला: दरअसल, मणिपुर सरकार के खिलाफ पेंशनर्स के हक में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंचमार्क फैसला दिया था। इस फैसले में कहा गया था कि 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए पेंशनर्स के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस फैसले के कारण सभी पेंशनर्स को 32 महीने का एरियर देना पड़ा था।

Advertisment

मामले का ट्रांसफर: वर्तमान में मणिपुर सरकार भी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है। इसी वजह से मध्यप्रदेश के मामले को भी मणिपुर के मसले के साथ सुनवाई के लिए लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जब तक लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता, पेंशनर्स के एरियर भुगतान का मामला अटका रहेगा।

80 वर्ष पर अतिरिक्त पेंशन का मामला

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने 79 साल की उम्र पूरी कर 80वें साल में प्रवेश करते ही पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला दिया है।

सरकार का रुख: सरकार ने जिस विशेष प्रकरण में यह फैसला आया था, उसमें तो भुगतान कर दिया है।

Advertisment

नए आदेश: हालांकि, सरकार ने अब यह आदेश जारी किए हैं कि इस एक फैसले को आधार न माना जाए। अतिरिक्त पेंशन का लाभ तभी दिया जाए जब पेंशनर की आयु 80 वर्ष पूरी हो जाए, न कि 79 वर्ष पूरे होने पर 80वें साल में प्रवेश करने पर।

हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

Ujjain Simhastha 2028: लैंड पूलिंग पर बदला सरकार का रुख, लिखित सहमति जरूरी, मुख्य सड़कें और जरूरी निर्माण होंगे

Advertisment

Ujjain Simhastha 2028

Ujjain Simhastha 2028 Land Pooling Scheme: उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए बनाई जा रही लैंड पूलिंग योजना (Land Pooling Scheme) में अब सरकार एक तरफा जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकेंगी। लैंड पूलिंग योजना में एक तरफा जमीन अधिग्रहण की प्रोसेस से किसानों में भारी आक्रोश था। जिसके बाद इस पूरी योजना को लेकर राज्य सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...

hindi news supreme court MP news MP High Court MP Pensioners Case SC Large Bench
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें