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MP Pensioners Case: MP के पेंशनर्स को 8 माह के एरियर्स का घाटा, महंगाई राहत जनवरी से क्यों नहीं बढ़ाई ? जानें पूरा मामला

MP Pensioners DR Hike Case: मध्यप्रदेश में 4.48 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत सितंबर 2025 से बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेशभर के पेंशनर्स खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं।

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sanjay warude
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MP Pensioners Case

हाइलाइट्स

  • महंगाई राहत बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति ली
  • 2006 से मध्यप्रदेश सरकार को सहमति लेना पड़ रही
  • पेंशनर्स को अब तक लाखों रुपए का हो चुका नुकसान
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MP Pensioners DR Hike Case: मध्यप्रदेश में 4.48 लाख पेंशनर्स की महंगाई राहत सितंबर 2025 से बढ़ाई गई है, जिससे प्रदेशभर के पेंशनर्स खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, ​बल्कि प्रदेश सरकार का निर्णय खुद बता रहा है। ऐसे मध्यप्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के नेताओं के आरोप है। उनका कहना है कि उन्हें इस निर्णय से 8 महीने के एरियर्स का घाटा हो जाएगा।

दरअसल, मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार, 14 सितंबर को कैबिनेट में महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिसके लिए प्रदेश सरकार को साल 2000 में एमपी से अलग हुए छत्तीसगढ़ की सरकार से सहमति लेना पड़ी है। छत्तीसगढ़ में भी पेंशनर्स के लिए हाल ही में सितंबर 2025 से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब मध्यप्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि एमपी में महंगाई राहत जनवरी 2025 से क्यों नहीं बढ़ाई गई।

जनवरी और जुलाई से महंगाई राहत बढ़ाने का प्रावधान

प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना कहते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक, हर साल जनवरी और जुलाई से पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन इस बार भी राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है। हालांकि, मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जनवरी 2025 से महंगाई राहत बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था।

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दो से छह प्रतिशत तक के महंगाई राहत का मिलेगा लाभ

प्रदेश सरकार की ओर से सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाई गई है। सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स को अब तक 53% प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही थी, जो अब बढ़कर 55% तक हो जाएगी। जबकि छठवें वेतनमान वाले पेंशनर्स के लिए छह प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो छठवें वेतनमान वाले पेंशनर्स को अब तक 246% मिलती रही, अब यह बढ़कर 252% तक पहुंच जाएगी।

आठ महीने की महंगाई राहत का गेप, मिलने की उम्मीद कम

मध्यप्रदेश में पेंशनर्स के लिए 1 सितंबर 2025 से महंगाई राहत लागू की गई है। हालांकि अक्टूबर से पेंशनर्स के खातों में राहत एरियर्स के साथ बढ़कर आएगी। जनवरी से अगस्त 2025 यानी करीब आठ महीने को जो गेप हुआ है, वह पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है।

कितनी मिल रही है महंगाई राहत ?

  • 1 जुलाई 2024 से 53% महंगाई राहत दी जानी थी।
  • लेकिन, पेंशनर्स को यह 53% महंगाई राहत 1 मार्च 2025 से मिलनी शुरू हुई है।
  • इस वजह से उन्हें सात महीने की महंगाई राहत का नुकसान हुआ है।
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कब-कब दी जाती है राहत ?

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार, हर छह महीने में महंगाई राहत (DR) देने का प्रावधान है।
  • इसके तहत, हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई राहत दी जानी चाहिए।
  • पहले यह हर तीन महीने (क्वाटरली) में दी जाती थी।

यह खबर भी पढ़ें: MP DR Case: एमपी के 4.50 लाख पेंशनर्स को DR देने से पहले क्यों ली जा रही CG से सहमति? HC का केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस

पेंच कहां फंसा ?

  • साल 2005 तक पेंशनर्स को बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से महंगाई राहत मिलती रही।
  • साल 2006 में मप्र के तत्कालीन मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ की सहमति पर जोर देना शुरू किया।
  • तब से, मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से सहमति लिए बिना महंगाई राहत देना बंद कर दिया है।
  • पेंशनर्स एसोसिएशन के सवालों पर भी मध्य प्रदेश सरकार अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई।
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किन पेंशनर्स को नुकसान हो रहा है ?

  • 1 नवंबर 2000 के बाद के मध्य प्रदेश के 4.48 लाख पेंशनर्स इस समस्या से जूझ रहे हैं।
  • हर महीने उन्हें कम से कम 1500 से 2000 रुपये और अधिकतम 6000 से 7000 रुपये का नुकसान हो रहा है।
  • साल 2006 से अब तक, हर पेंशनर्स को करीब 1.50 लाख से 2 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।
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