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हाइलाइट्स
- E-KYC नहीं होने के कारण साढ़े 3 लाख की पेंशन होल्ड।
- निकायों से नगरीय विकास विभाग कराएगा वेरिफिकेशन।
- 30 नवंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट देना अनिवार्य।
MP Pension E-KYC Update 2025: मध्यप्रदेश सरकार ने पेंशनधारकों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी है। समग्र पोर्टल पर ई‑केवाईसी न होने की वजह से लगभग 3 लाख लोगों की पेंशन होल्ड कर दी गई है। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे घर-घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करें और E-KYC की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि पात्र नागरिकों को फिर से पेंशन मिल सके। साथ ही SOP के आधार पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। नगरीय निकायों को युद्धस्तर पर E-KYC प्रक्रिया पूरी करने और अपात्र हितग्राहियों को हटाने के निर्देश जारी हुए हैं।
3.5 लाख पेंशनधारियों की पेंशन होल्ड
मध्य प्रदेश में समग्र पोर्टल पर E-KYC न होने के चलते लगभग 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। नगरीय विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को 30 सितंबर 2025 तक फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।
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नगरीय निकायों में चलेगा E-KYC अभियान
राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में E-KYC प्रक्रिया को युद्धस्तर पर संचालित करें। नगरीय विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं चलेगी और हर पात्र पेंशनधारी की E-KYC सुनिश्चित की जानी चाहिए। वहीं, अपर आयुक्त कैलाश वानखेड़े ने दोहराया कि समग्र आईडी की E-KYC अब सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अनिवार्य शर्त बन चुकी है। ऐसे में सभी नगरीय निकायों को जिम्मेदारी के साथ इसे प्राथमिकता में लेकर कार्य करना होगा।
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31 अगस्त की डेडलाइन, अब 30 नवंबर तक का समय
सामाजिक न्याय विभाग ने पहले 31 अगस्त तक ई-केवाईसी पूरी करने की समयसीमा दी थी। अब यह समय 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद अभी भी प्रदेश में लाखों पेंशनधारियों की KYC अभी भी अधूरी है।
नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी अभियान को तेजी से चलाएं, ताकि पेंशनधारियों को कोई असुविधा न हो। कार्य की दैनिक प्रगति पोर्टल पर अपलोड की जाए और अपूर्ण ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों की सूची सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाए।
30 नवंबर तक E-KYC पूरी करने के निर्देश
प्रमुख सचिव सोनाली पोक्षे वायंगणकर ने सभी कलेक्टरों व जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शेष पेंशनधारियों की E-KYC 30 नवंबर तक पूर्ण की जाए। जिनकी KYC नहीं हुई है, उनकी पेंशन होल्ड कर दी गई है। ऐसे हितग्राहियों का घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए, और मृत, अपात्र या पलायन कर चुके लाभार्थियों की पेंशन समाप्त की जाए।
जो वृद्ध, दिव्यांग या असमर्थ पेंशनधारी KYC नहीं करा पा रहे हैं, उनके मामले में 27 जनवरी 2025 की स्टैंडर्ड आपरेशन प्रोसिजर (SOP) के अनुसार कार्यवाही की जाए।
ई‑केवाईसी क्या और क्यों जरूरी है?
ई‑केवाईसी (Electronic Know Your Customer) एक प्रक्रिया है जिससे पेंशन धारकों की पहचान और पात्रता ऑनलाइन / बायोमेट्रिक तरीके से सुनिश्चित की जाती है। यह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने का एक कदम है।
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SOP के अनुसार ऐसे होगा पेंशनधारियों का समाधान
जिन पेंशनधारियों की बायोमीट्रिक E-KYC संभव नहीं है, उनके लिए ग्राम सचिव या वार्ड प्रभारी पंचनामा बनाएंगे कि सभी प्रयास किए जा चुके हैं। यदि हितग्राही दिए गए पते पर निवासरत है और योजना का पात्र है, तो स्थानीय निकाय अधिकारी निरीक्षण कर पुष्टि करेंगे।
- इसके बाद जिला, ब्लॉक और ई-गवर्नेंस टीम की पुष्टि के आधार पर ऐसे मामलों को पोर्टल पर चिह्नित कर प्रमाणित किया जाएगा।
- जिनकी KYC हो चुकी है और वे पात्र हैं, उन्हें पेंशन प्रस्ताव में जोड़ा जाएगा।
- यदि किसी का नाम हटाया गया और बाद में वह पात्र साबित होता है, तो दोबारा आवेदन लेकर एरियर सहित पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
- E-KYC न होने पर पेंशन रोकी न जाए, इसके लिए निकाय के सक्षम अधिकारी की अनुशंसा आवश्यक होगी।
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