/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/MP-Pension-Scheme-verification.webp)
MP Pension Scheme verification
हाइलाइट्स
- 'पेंशन आपके द्वार योजना' की समीक्षा
- कलेक्टरों को फील्ड सर्वे कराने के निर्देश
- e-KYC न होने से पेंशनर्स की पेंशन होल्ड
MP Pension Scheme Verification: एमपी के 2.93 लाख बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की पेंशन होल्ड किए जाने और डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बीच अब पात्र पेंशन धारकों को समय पर पेंशन दिलाने पर सरकार का फोकस है।
सभी कलेक्टरों को निर्देश
इसी के चलते सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 7 साल पहले शुरू की गई 'पेंशन आपके द्वार योजना' की समीक्षा करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं। कलेक्टरों से कहा कि वे फील्ड से यह पता कराएं कि तय समय पर पात्र लोगों को पेंशन मिल रही है या नहीं।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सोनाली पोक्षे वायंगणकर ने इस को लेकर कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश जारी किए हैं। जिनमें कहा गया कि 'पेंशन आपके द्वारा योजना' का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योजना की नियमित समीक्षा करें।
सिंगल क्लिक से हर माह ट्रांसफर की जाती है राशि
प्रमुख सचिव वायंगणकर ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन राशि हितग्राहियों के खाते में हर माह ट्रांसफर की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणी, दिव्यांगजन, वृद्धजन को हर माह पेंशन राशि निकालने के लिए बैंकों के चक्कर न लगाना पड़ें। इसके लिए 'पेंशन आपके द्वार योजना' संचालित है।
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/Pension-mp.webp)
योजना के अंतर्गत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनसे बैंक या पोस्ट ऑफिस की दूरी 3 किलोमीटर से अधिक है, उन स्थानों पर बैंक करस्पॉन्डेंट्स, बैंकिंग सखीज, कॉमन सर्विस सेंटर, एसएचजी मेंबर्स के माध्यम से पेंशन राशि हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है।
पीएम वायंगणकर ने कहा कि जिला स्तर पर इस योजना की सघन मॉनिटरिंग की जाए और जहां पर कोई कमी या शिकायत प्राप्त होती है। वहां कार्रवाई की जाए, जिससे राज्य शासन की मंशा के अनुसार हितग्राहियों को पेंशन का सही समय पर लाभ प्राप्त हो सके।
अगस्त 2018 में शुरू योजना
पेंशन आपके द्वार योजना की शुरुआत अगस्त 2018 में हुई थी। तब सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 8 जिलों में इस योजना को प्रारंभ किया गया।
जिन ग्राम पंचायतों से पोस्ट ऑफिस या बैंक की दूरी 5 किमी या अधिक हैं। वहां के पेंशन धारकों को बैंक प्रतिनिधियों, बैंक सखी या अन्य माध्यमों से पेंशन गांव में ही उपलब्ध कराई जाएगी।
ये भी पढ़ें: भोपाल में डॉक्टर की पत्नी ने लगाई फांसी: सुसाइड नोट में लिखा- ससुरालवाले, पति और उसकी दो गर्लफ्रेंड जिम्मेदार
इस वजह की गई पेंशन होल्ड
इसके बाद 2023 में इसका क्षेत्र पांच किमी से घटाकर तीन किमी कर दिया गया है। अब इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
यहां बता दें, प्रदेश के 2.93 लाख पेंशनर्स की ई-केवाईसी नहीं हो पाने के कारण उनकी पेंशन पिछले माह होल्ड कर दी गई है और 30 नवम्बर तक डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर संबंधित हितग्राहियों के ई-केवाईसी कराने के निर्देश शासन ने दिए हैं।
Indore Heavy Vehicle No Entry: इंदौर शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री, आज से नियम लागू, तीन मौतों के बाद लिया फैसला
Indore Heavy Vehicle No Entry: ट्रक हादसे में तीन मौतों के बाद पुलिस और प्रशासन ने कड़ा फैसला किया है। पूरे इंदौर शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर पुरी तरह से रोक लगा दी है। यह नियम आज यानी गुरुवार, 18 सितंबर, 2025 से लागू हो गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें...
/bansal-news/media/agency_attachments/2025/12/01/2025-12-01t081847077z-new-bansal-logo-2025-12-01-13-48-47.png)
Follow Us
/bansal-news/media/post_attachments/PRD_BansalNews/Indore-Heavy-Vehicle-No-Entry-2.webp)
चैनल से जुड़ें