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MP Patwari Counseling Rules
हाइलाइट्स
- तीसरी काउंसलिंग से पटवारी भर्ती की
- ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पटवारी की आपत्ति
- हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से स्पष्ट जवाब मांगा
Madhya Pradesh High Court Patwari Recruitment Counseling Rules: मध्यप्रदेश में पटवारी भर्ती में तीसरी काउंसलिंग से चयनित पटवारियों की परेशानी बढ़ सकती है। तीसरी काउंसलिंग से चयनित पटवारियों का मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
पटवारी के रिक्त पदों के लिए तीसरी काउंसलिंग कराने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जेन की एकलपीठ ने राज्य सरकार समेत सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भू-अभिलेख आयुक्त से जवाब मांगा है।
तीसरी काउंसलिंग के पटवारियों से भी जवाब मांगा
जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ की अदालत ने यह निर्देश याचिकाकर्ता प्रयागराज दुबे की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवे जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्ट जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने तीसरी काउंसलिंग से चयनित उन पटवारियों से भी जवाब मांगा है। अगले सुनवाई के लिए तारीख सामने नहीं आई है।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पटवारी की याचिका
याचिकाकर्ता प्रयागराज दुबे ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनका तर्क है कि भर्ती नियमों के तहत यदि पहली काउंसलिंग में पद रिक्त रह जाते हैं, तो केवल एक अतिरिक्त काउंसलिंग की अनुमति है।
तीसरी काउंसलिंग का नियम ही नहीं
हालांकि, इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने तीसरी काउंसलिंग आयोजित की, जिसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पटवारियों का चयन किया है। जबकि यह नियमों के विपरीत है। जिसके बाद याचिकाकर्ता प्रयागराज दुबे ने हाइकोर्ट में अपील की। सुनवाई योग्य मानते हुए हाइकोर्ट ने अपील दायर कर ली है। जिस पर दूसरे पक्ष की सुनवाई बाकी है।
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